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13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से फसल नुकसानी का अनुदान लेने हेतु आवेदन करें

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फसल नुकसान अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन

फरवरी माह में हुई बारिश, आंधी तथा ओलावृष्टि से रबी फसल को काफी नुकसान हुआ है इसको लेकर सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को अनुदान दे रही है | बेमौसम बरसात के कारण जिन जिलों में किसानों की फसलों नुकसान हुआ है उन सभी जिलों के किसानों से बिहार सरकार ने आवेदन मांगे हैं | राज्य सरकार ने उन जिलों का नाम जारी किया है जहाँ पर फसल नुकसानी हुई हैं | यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि इस योजना का लाभ भू – स्वामी के साथ ही बटाईदार को भी दिया जा रहा है | किसान समाधान इस योजना से जुड़े सभी जानकारी लेकर आया है |

कृषि इनपुट सब्सिडी के तहत कौन से किसान आवेदन कर सकते हैं ?

रबी मौसम 2019–20 के लिए कृषि इनपुट के अंतर्गत बिहार के 11 जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं | यह जिला इस प्रकार है – औरंगाबाद , भागलपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, कैमूर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर तथा वैशाली |

किसानों को अनुदान कितना दिया जाएगा ?

बिहार के 11 जिलों के किसानों को बारिश से हुए नुकसान रबी फसल के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आपदाओं के अधीन निर्धारित सहायता मापदन्डों के अनुरूप दिया जायेगा |

किसानों को कृषि इनपुट अनुदान वर्षाश्रित यानि असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जायेगा, जबकि सिंचित क्षेत्र के लिए किसानों को 13,500 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से यह अनुदान दिया जायेगा | यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए देय होगा | सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को इस योजना के अंतर्गत फसल क्षेत्र के लिए कम से कम 1,000 रूपये अनुदान दिया जायेगा |

किसान अनुदान हेतु कब तक आवेदन कर सकते हैं

रबी फसल के लिए कृषि इनपुट योजना के अंतर्गत आवेदन शुरू हो गए हैं | आवेदन की शुरुआत 9 मार्च 2020 से हुआ है तथा अंतिम डेट 23 मार्च 2020 है | अभी तक योजना के लिए 1,41,863 किसानों ने आवेदनकर चुके हैं |

13,500 रुपये का अनुदान लेने हेतु आवेदन

कृषि इनपुट योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा | जो किसान पूर्व से पंजीकृत नहीं हैं, वे कृषि विभाग , बिहार सरकार के वेबसाईट http://www.krishi.bih.nic.in पर दिये गये लिंक DBT कृषि विभाग पोर्टल पर या https://dbtagriculture,bihar.gov.in पर लाँग – ईन कर अपना पंजीकृत अवश्य करा लें | आनलाइन पंजीकरण कराना बिलकुल आसान है | किसान स्वयं अपने मोबाईल/ लैपटाप अथवा ई- किसान भवन से नि:शुल्क से डी.बी.टी. पंजीकरण एवं अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | किसान नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर / वसुधा केंद्र पर से सम्पर्क कर 10 रु. शुल्क का भुगतान कर अपना आवेदन करा सकते हैं | इसके बाद उसी केंद्र से ऑनलाइन कृषि इनपुट के लिए आवेदन कर सकते हैं |

कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 13500 रुपये अनुदान हेतु आवेदन करें

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