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किसान न्याय योजना के तहत 9 हजार रूपये प्रति एकड़ अनुदान लेने के लिए 31 अक्टूबर तक करें आवेदन

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किसान न्याय योजना हेतु आवेदन

कृषि में लागत को कम करने तथा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार “राजीव गांधी किसान न्याय योजना” चला रही है | इस योजना के तहत किसानों को 9 हजार से लेकर 10 हजार प्रति एकड़ रूपये की कृषि आदान इनपुट सब्सिडी दे रही है | छत्तीसगढ़ सरकार ने इससे पहले किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के बाद बोनस देती थी लेकन अब राज्य सरकार ने किसानों को कृषि इनपुट के तौर पर किसनों को प्रति एकड़ 9 से 10 हजार रूपये दे रही है | इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा |

किसान योजना के तहत कब तक कर सकते हैं आवेदन ?

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान बेचने तथा खरीफ फसलों की खेती के लिए योजना के तहत आदान सहायता राशि का लाभ लेने के लिए राज्य के किसन एकीकृत किसान पोर्टल पर 31 अक्टूबर 2021 तक पंजीयन करा सकेंगे | राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के तहत पूर्व में 30 सितम्बर तक पंजीयन कराने की अंतिम तिथि निर्धारित थी | जिसे छत्तीसगढ़ कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2021 कर दिया गया है |

इन फसलों की खेती करने पर दिया जायेगा अनुदान ?

राजीव गाँधी न्याय योजना के तहत किसान सुगन्धित धान, फोर्टिफाइड धान, अन्य अनाज,कुटकी, रागी, दलहन, तिलहन, उद्धानिकी फसल अथवा वृक्षारोपण को शामिल किया गया है | उद्धानिकी के अंतर्गत सभी फलों के पेड़ों को शामिल किया गया है |

योजना के तहत कितनी सब्सिडी दी जाएगी ?       

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ मौसम में कृषि एवं उद्धानिकी फसल उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष 9 हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है | इसके अलावा वर्ष 2020–21 में जिस रकबे में किसान द्वारा धान की खेती एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि वह किसान धान के बदले सुगन्धित धान, अन्य अनाज, दलहनी, तिलहनी, उद्धानिकी फसल अथवा वृक्षारोपण करता है तो उसे प्रति एकड़ 10 हजार रूपये प्रति एकड़ की अनुदान सहायता राशि दी जाएगी | वृक्षा रोपण करने वाले किसानों को आदान सहायता राशि आगामी तीन वर्षों तक देय होगी |

कहाँ से आवेदन करें ?

राजीव गाँधी न्याय योजना के तहत किसान को ऑनलाइन आवेदन करना होगा | राज्य सरकार ने किसान की सहूलियत और पंजीयन की प्रक्रिया को आसन करने के उद्देश्य से शासन द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल http://kisan.cg.nic.in तैयार किया है | कृषक को एकीकृत किसान पोर्टल में नवीन पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नबंर, बैंक पासबुक की छाया प्रति के साथ प्रपत्र-1 में आवेदन करना होगा |

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