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कृषि सहकारी ऋण पर दिए जाने वाले लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की अवधि बढ़ाई गई

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कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान योजना

किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है किसानों को यह ऋण सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दिया जाता है | यह ऋण दो तरह के होते हैं जिसमें एक होता है अल्पकालीन फसली ऋण, जो खरीफ या रबी फसलों के लिए कृषि आदानों (खाद, बीज) के लिए लिया जाता है वहीँ दूसरा ऋण दीर्घकालीन कृषि ऋण होता है, जो किसान कृषि संसधानों जैसे ट्रेक्टर, सिंचाई यंत्र, नलकूप, डेयरी, भूमि सुधार आदि कार्यों के लिए लेते हैं | राजस्थान सरकार ने किसानों के द्वारा लिए गए दीर्घकालीन कृषि ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने की योजना चला रही है जिसमें ऋण जमा करने की अंतिम तिथि को 30 मार्च से बढाकर 30 जून कर दी है |

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किसानों के हित में एक संवेदनशील निर्णय लेते हुए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋणों की अदायगी के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी है। उन्होंने योजना की बढ़ी हुई अवधि के क्रम में 9.45 करोड़ रूपए का अतिरिक्त बजट आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है।

इन कारणों से बढाई गई ब्याज अनुदान योजना की अवधि

प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन अवधि के ऋणों की नियमित किस्त चुकाने पर कृषकों को ब्याज में 5 प्रतिशत अनुदान की योजना 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए घोषित की गई थी । लेकिन मार्च माह में प्रदेश के कई जिलों में भारी अंधड़, ओलावृष्टि आदि से फसलों को हुए नुकसान तथा कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए बैंकों में नहीं पहुंच पाए हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री ने अधिकाधिक किसानों को ब्याज अनुदान का लाभ देने के लिए योजना की अवधि 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

अल्पकालीन फसली ऋणों की जमा करने की अंतिम तिथि भी की गई 30 जून

सहकारिता विभाग द्वारा खरीफ सीजन 2020 के लिए वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों की जमा करने की अंतिम तिथि को भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2021 की जा चुकी है। इसके साथ ही किसानों को खरीफ सीजन के लिए ऋण वितरण भी शुरू किया जा चूका है | इसके अलावा भी सरकार ने 3 लाख नए किसानों को जोड़ने का फैसला लिया है |

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