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मंगलवार, जनवरी 14, 2025
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यह जाने बिना रबी फसल का बीमा न करवाएं

यह जाने बिना रबी फसल का बीमा न करवाएं

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी फसल के लिए शुरू हो चुकी है | वर्ष 2018 -19 में रबी फसल के लिए 15 सितम्बर से शुरू हुई है और यह 15 जनवरी तक चलती है | इस फसल बीमा योजना में ऋणी तथा अऋणी दोनों किसान शामिल होंगे | अऋणी किसान का बीमा अनिवार्य नहीं रहता है |

इस योजना के अंतर्गत कौन– कौन से किसान आएंगे ?

रबी फसल के लिए वे सभी किसान आयेंगे जो किसी भी बैंक (सहकारी तथा राष्ट्रीय) से किसान क्रेडिट (KCC) से कर्ज (लोन) लेता है | इसके अलावा सोसायटी से खाद (उर्वरक) लेने वाला किसान को बीमा में शामिल किया जायेगा | जो किसान KCC से कर्ज नहीं लेते हैं उन सभी किसानों को अपने नजदीक के किसी भी बैंक में जाकर बीमा करा सकते हैं |

बीमे के लिए प्रीमियम कितना रहेगा ?

रबी फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2% का प्रीमियम किसान को देना होगा | यह दर सभी राज्यों में एक सामान है | बिहार राज्य में प्रधान पम्न्त्री फसल बीमा योजना नहीं है |

बीमा कराने के लिए किसान को क्या करना होगा ?

  • बीमा के अंतर्गत दो तरह के किसान आते हैं | एक वह किसान जो KCC से कर्ज लेतें है अर्थात ऋणी किसान तथा दूसरा वह किसान जो कृषि कर्ज नहीं लेते हैं यानि अऋणी किसान |
  • किसान किसान क्रेडिट कार्ड KCC से बैंक से कर्ज लेते हैं, उन्हें कुछ करने की जरुरत नहीं है क्योंकि बैंक उनका कुल कर्ज से 2% लेकर बीमा कर देगा |
  •  जो किसान KCC से कर्ज नहीं लेते है उन्हें एक फार्म भरना होगा | यह फार्म बैंक तथा तहसील में कृषि वरिष्ठ अधिकारी के पास मिलेगा | इस फार्म के साथ एक फार्म और रहेगा जो बोनी प्रमाण पत्र के लिए है इसे भरना जरुरी रहता है | बोनी प्रमाण पत्र अपने हल्का के पटवारी या पंचायत के सचिव में से किसी एक से सत्यापन करना होगा | बोनी प्रमाण पत्र तथा बीमा का फार्म भरकर बैंक में जमा करा दें | बैंक बीमित फसल का 2% जमा कराकर फसल बीमा कर देगा |
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अऋणी किसान के लिए क्या – क्या दस्तावेज जरुरी हैं ?

अऋणी कृषक के लिए बीमा हेतु आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार होंगे |

  1. भू अधिकार पुस्तिका
  2. सक्षम अधिकारी द्वारा बुवाई प्रमाण पत्र (पटवारी तथा पंचायत सचिव)
  3. पूर्णत: भरा हुआ प्रस्ताव फार्म
  4. पहचान पत्र

रबी के लिए किन फसलों का बीमा होगा ?

रबी की सभी फसलों का बीमा होगा परन्तु  अलग – अलग प्रदेश तथा जिले के लिए अलग – अलग फसल पंजीकृत है | इसकी लिस्ट बैंक तथा अपनी तहसील से मांग सकते है | मांगने पर बैंक को देना अनिवार्य होगा | इसके आलावा तहसील स्तर पर भी फसल पंजीकृत होती है, जिसकी जानकारी किसान को होना जरुरी है | आप बीमा कराने से पहले जरुर जाने की आपके खेत में कोन सी फसल अधिकृत है |

अगर सरकार के द्वारा पंजीकृत फसल की जगह दूसरी फसल की बुआई किया है तो क्या बीमा होगा ?

अगर पंजीकृत फसल के अनुसार आप फसल नहीं बोते हैं तो उस किसान का बीमा नहीं होगा | अगर किसी किसान के साथ ऐसा होता है तो उस किसान का 2% बैंक के द्वारा नहीं लिया जायेगा | अगर किसी बैंक ने उनका कुल कर्ज का 2% लेता है तो उस बैंक को नियम विरुद्ध है |

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क्या बैंक 2% कर्ज के समय ही कटेगा ?

नहीं, बैंक आप को कृषि लोन के समय पैसा नहीं लेगा | जब आप ऋण लौटने जायेंगे तब आप से 2% लेगा | एक बात का और ध्यान रखें की बीमे के बाद किसान अपनी पासबुक प्रिंट जरुर करवाएं | जिससे बैंक तथा फसल बीमा की पूरी जानकारी आजायेगी |

एक एकड़ में बीमा कितने का होगा ?

यह फसल के अनुसार अलग – अलग होता है | तथा जिला के अनुसार भी कम या ज्यादा होता है |

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