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बिना गिरदावरी पंजीयन नहीं होगा मान्य, पंजीयन सम्बन्धी समस्या पर इस टोल फ्री नम्बर पर करें कॉल

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समर्थन मूल्य पर फसल पंजीकरण एवं टोल फ्री नम्बर

समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए प्रत्येक किसान को पंजीकरण करवाना आवश्यक है, इस पंजीयन के लिए किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाने होते हैं | इन दस्तावेजों के बिना किसी भी किसान का पंजीकरण नहीं होता है | राजस्थान सरकार द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर उपज खरीदने के लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं  इसके साथ ही लगभग 70 हजार से अधिक किसान अपना पंजीयन करवा भी चुके हैं |  समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद के लिये पंजीयन की प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक चलेगी। किसानों को इसके लिए ई-मित्र से पंजीयन करना होगा जिसके लिए 25 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है |

गिरदावरी सम्बन्धी निर्देश

प्रमुख शासन सचिव ने निर्देश दिये कि जिले में यह सुनिश्चित किया जाए की बिना गिरदावरी या पुरानी गिरदावरी से किये गये पंजीयन किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होंगे ओर ना ही ऎसे पंजीयन करने वाले किसानों से खरीद होगी। किसान द्वारा गिरदावरी के पी-35 फार्मेट को ही पंजीयन के लिये मान्य माना गया है। यदि किसी भी जिले में शीघ्र ही पंजीयन पूरा हो गया है तो जिला कलेक्टर अपने स्तर से जांच कराये।

किसान पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • भामाशाह कार्ड नम्बर,
  • आधार कार्ड,
  • खसरा नम्बर
  • गिरदावरी,
  • बैंक पासबुक

आवेदन में गलती होने पर क्या करें ?

किसानों की समस्या के समाधान हेतु राजफैड स्तर पर टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर 1800-180-6001 प्रातः 9 से 7 बजे तक प्रारम्भ कर दिया गया है जिस पर किसान अपनी समस्याओं को हेल्पलाईन नम्बर पर दर्ज करा सकते हैं अथवा अपनी शिकायत/समस्या को लिखित मेंराजफैड मुख्यालय में स्थापित कॉल सेन्टर पर rajfed. kisansamadhan@gmail.com पर मेल भेज सकते है।

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2 COMMENTS

  1. सर मैंने सरसों खरीद के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था! गिरदावरी मेरे पिताश्री के नाम है, और आवेदन या टोकन मेरे माताश्री के नाम कट गया है! क्या यह खरीद मेरे माताश्री के नाम हो पाएगी क्या जन आधार कार्ड में मेरे माता और पिता दोनों के नाम हैं अगर खरीद मेरे माता के नाम नहीं हो सकती तो इसकी समस्या का क्या समाधान है प्लीज रिप्लाई जरूर दें

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