गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीद एवं ऑनलाइन पंजीयन
कई राज्यों में गेहूं की कटाई का काम शुरू हो चूका है, जिसको देखते हुए राज्य सरकारों के द्वारा किसानों से गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के पंजीयन की प्रक्रिया एवं खरीदी का काम शुरू कर दिया है। राजस्थान सरकार ने पहले ही राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया था। जिसके तहत कोटा संभाग में 15 मार्च से और शेष जिलों में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू की जाएगी जो 10 जून तक चलेगी, जिसके लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा।
ऑनलाइन किए जाएँगे गेहूं खरीदी के काम
राजस्थान में रबी विपणन वर्ष 2022-23 के दौरान समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का कार्य ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल का लिंक खाद्य विभाग की वेबसाइट http://food.raj.nic.in पर उपलब्ध है।
किसान 15 मार्च से करा सकते हैं पंजीयन
राजस्थान में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू हो गई है। प्रदेश के किसान गेहूं विक्रय करने के लिए 15 मार्च से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीयन करवा सकेंगे। किसान द्वारा स्वयं अथवा अन्य माध्यम से पोर्टल पर पंजीयन करवाया जा सकता है। किसान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक अपना पंजीयन पोर्टल पर करा सकते हैं। किसान आवेदन करते समय अपनी इच्छा के अनुसार केंद्र का चयन कर सकते हैं।
किसान पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज
इस वर्ष किसान स्वयं या किसी सीएससी सेंटर या ई-मित्र केंद्र से आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण करते समय किसानों के पास यह दस्तावेज होना आवश्यक है:-
- किसान का अपना जन आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की प्रति
- किराए की भूमि/बटाईदार/ अनुबंध भूमि होने पर भूमि मालिक का जन आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट की कॉपी (pdf प्रारूप में जिसका अधिकतम साइज़ 150kb तक हो)
- गिरदावरी की कॉपी (pdf प्रारूप में जिसका अधिकतम साइज़ 150kb तक हो)
पंजीयन के बाद किसान कब बेच सकेंगे गेहूं
किसान के पंजीकरण होने के बाद की दिनांक से सॉफ़्टवेयर द्वारा वरीयता क्रम में तुलाई दिनांक एवं खरीद की जाने वाली मात्रा सम्बंधित केंद्र पर लाने के लिए जानकारी पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस के माध्यम से दी जाएगी। यदि किसान किसी कारणवश निर्धारित दिनांक को क्रय केंद्र पर विक्रय नहीं कर पाता है तो वह 10 दिन की अवधि में अपनी फसल कभी भी तुलवा सकता है। तुलाई के बाद रसीद की एक प्रति किसान को दी जाएगी, जिसे किसान आपने पास रखें।
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