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जैविक खेती कर रहे किसानों को दिया जाएगा 1 लाख रुपये तक का ईनाम, अभी आवेदन करें

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जैविक खेती पुरुस्कार योजना

सरकारें पिछले कई वर्षों से किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहीं  है यह और बात है की किसानों के द्वारा उपजाई जाने वाले जैविक उत्पादों के लिए अभी तक अलग से बाजार की व्यवस्था नहीं कर पाई है | जो भी हो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए जैविक खेती सम्बंधित योजनाएं चलाई जा रही है | उसमें से एक योजना है जैविक खेती प्रोत्साहन के लिए उत्कृष्ट कार्य राज्य योजना इस योजना के तहत जैविक खेती में अच्छा कार्य करने वाले किसानों को पुरुस्कार दिया जाता है | किसान समाधान इस योजना की जानकारी आपके लिए लेकर आया है |

जैविक खेती प्रोत्साहन योजना किस राज्य के लिए है ?

अभी इस योजना के तहत सिर्फ राजस्थान राज्य के किसान आवेदन कर सकते हैं | राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में राज्य स्तर पर जैविक खेती प्रोत्साहन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन किसानों को पुरस्कार दिया जाएगा। यह योजना के तहत राजस्थान राज्य के वह किसान कर सकते हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं |

जैविक खेती प्रोत्साहन के लिए उत्कृष्ट कार्य राज्य योजना क्या है ?

खेती में रासायनिक उर्वरकों, खरपतवार नाशकों व कीटनाशकों के बढ़ते हुए प्रयोग को रोकने एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में राज्य स्तर पर जैविक खेती प्रोत्साहन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन किसानों को पुरस्कार दिया जाएगा। गत पांच सालों से जैविक खेती पद्धति से कृषि-उद्यानिकी फसलें लेने वाले काश्तकार इसके लिए पात्र होंगे। कृषक अपना आवेदन प्रपत्र अपने संबंधित जिले के उपनिदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र की पूर्ति कर संबंधित जिला कार्यालय में 30 सितम्बर तक व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा जमा करा सकते हैं। पुरस्कार चयन राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से कर चयनित काश्तकार को एक लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।

किसान आवेदन कैसे करें ?

कृषक अपना आवेदन प्रपत्र अपने संबंधित जिले के उपनिदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र की पूर्ति कर संबंधित जिला कार्यालय में 30 सितम्बर तक व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा जमा करा सकते हैं। योजना के दिशा-निर्देश, पात्रता का विस्तृत विवरण जिला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। यह जानकारी विभागीय वेबसाइट www.krishi.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

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