पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारों के सृजन के साथ ही किसानों की दैनिक आमदनी का अच्छा जरिया है। ऐसे में अधिक से अधिक किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में बिहार सरकार ने देशी नस्लों की गायों को बढ़ावा देने के लिए “देशी गौ पालन प्रोत्साहन योजना” शुरू की है। योजना के तहत किसान, बेरोजगार युवक, युवतियाँ सरकारी अनुदान पर देशी गाय/ हिफर डेयरी इकाई की स्थापना कर सकते हैं।
योजना के तहत लाभार्थी व्यक्तियों को देशी नस्लों की गाय जैसे साहिवाल, गिर एवं थारपारकर की डेयरी स्थापना के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसमें लाभार्थी को 02 एवं 04 देशी गाय/ हिफर डेयरी इकाई की स्थापना के लिए अनुदान मिलेगा। इच्छुक व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए 25 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
डेयरी की स्थापना के लिए कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?
पशुपालन निदेशालय द्वारा देशी गौ-पालन प्रोत्साहन योजना के तहत 2 एवं 4 गायों/हिफर की डेयरी इकाई स्थापना के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के व्यक्तियों को 75 प्रतिशत का एवं अन्य सभी वर्गों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। विभाग द्वारा 02 देशी गायों की डेयरी की स्थापना के लिए इकाई लागत 2,42,000 रुपए तय की गई है, जिस पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के व्यक्तियों को 75 प्रतिशत अधिकतम 1,81,500 रुपए का अनुदान मिलेगा। वहीं अन्य वर्ग के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 1,21,000 रुपए का अनुदान मिलेगा।
वहीं 4 देशी गायों की डेयरी के लिए विभाग द्वारा निर्धारित लागत 5,20,000 रुपए तय की गई है। जिस पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के व्यक्तियों को 75 प्रतिशत अधिकतम 3,90,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं अन्य सभी वर्गों के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 2,60,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
अनुदान पर डेयरी की स्थापना के लिए आवेदन कहाँ करें?
इच्छुक व्यक्ति जो अनुदान पर देशी गायों की डेयरी की स्थापना करना चाहते हैं वे पशुपालन विभाग की वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिले के जिला गव्य विकास पदाधिकारी, संबद्ध जिला गव्य विकास पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति को आवेदन के साथ फोटोग्राफ़, आधार कार्ड, जमीन की अद्यतन रसीद, जाति प्रमाण पत्र, विभागीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक आदि अपलोड करना होगा। योजना से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए अपने जिले के जिला गव्य विकास पदाधिकारी से अथवा टोल फ्री नंबर 18003456681 पर संपर्क किया जा सकता है।



गाय पालन
अपने ब्लॉक या जिले के पशु चिकित्सालय/ पशुपालन विभाग में संपर्क करें।
साईवाल नसल
अपने ब्लॉक या जिले के पशु चिकित्सालय/ पशुपालन विभाग में संपर्क करें।
Hammo gay chiye
सर अपने प्रखंड या जिले के पशु चिकित्सालय अथवा पशुपालन विभाग में संपर्क कर आवेदन करें।