प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्ध उद्योग उन्नयन योजना के तहत सब्सिडी एवं आवेदन
कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए एवं कृषि में बाजार और रोजगार सृजित करने के उद्देश से केंद्र सरकार ने “एक जिला एक उत्पाद” कार्यक्रम की शुरुआत की है | इसके तहत कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है | इसमें सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा “प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्ध उद्योग उन्नयन योजना PMFME” चलाई जा रही है | योजना के तहत देशभर में अलग-अलग जिलों को अलग-अलग फसलों के लिए चयनित किया गया है | इन जिलों में किसी 1 फसल का उत्पादन बढ़ाकर वहां उसके मूल्य वर्द्धन के लिए बिज़नेस लगाकर वहां रोजगार सृजन का कार्य भी किया जा रहा है |
इस योजना के तहत किसानों को उद्यमी बनाने के लिए अनुदान के साथ–साथ कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है | योजना के तहत सभी राज्यों में जिलेवार फसल का चयन एवं उससे सम्बंधित उद्योगों का चयन किया जा चूका है | बिहार राज्य में भी जिलेवार फसल का चयन कर वहां उद्योग लगाने के लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन मांगे गए हैं | योजना के तहत किसान तथा किसान समूहों के अलावा स्वयं सहायता समूहों को लाभ दिया जायेगा |
योजना के लिए लाभार्थियों की पात्रता ?
सरकार ने इस योजना के लिए पात्रता तय किया है, जो इस प्रकार है:-
- व्यक्तिगत उद्धमी
- एफ.पी.ओ.
- स्वयं सहयता समूह
- सहकारी संस्थाएं |
बिहार के लिए जिलेवार चयनित उत्पाद
“एक जिला एक उत्पाद” के तहत विभिन्न जिलों के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादनों का चयन किया गया है | राज्य के 38 जिलों के लिए 23 कृषि उत्पादन को शामिल किया गया है | इच्छुक व्यक्ति चयनित उत्पादों के अनुसार उद्योगों का चयन कर सकते है |
जिला | उत्पाद |
अररिया | मखाना |
अरवल | आम |
औरंगाबाद | स्ट्राबेरी |
बांका | कतरनी चावल |
बेगुसराय | मिर्च |
भागलपुर | जरदालू आम |
भोजपुर | मटर |
बक्सर | मेंथा |
दरभंगा | मखाना |
पूर्वी चम्पारण | लीची |
गया | मशरूम |
गोपालगंज | पपीता |
जमुई | कटहल |
जहानाबाद | मशरूम |
कैमूर | अमरुद |
कटिहार | मखाना |
खगड़िया | केला |
किशनगंज | अनानास |
लखीसराय | टमाटर |
मधेपुरा | आम |
मधुबनी | मखाना |
मुंगेर | लेमन ग्रास |
मुज्जफरपुर | लीची |
नालंदा | आलू |
नवादा | वेटल वाइन |
पटना | प्याज |
पूर्णिया | केला |
रोहतास | टमाटर |
सहरसा | मखाना |
समस्तीपुर | हल्दी |
सारण | टमाटर |
शेखपुरा | प्याज |
शिवहर | मोरिंगा |
सीतामढ़ी | लीची |
सिवान | मेंथा |
सुपौल | मखाना |
वैशाली | शहद |
पश्चिम चम्पारण | गन्ना |
लाभार्थियों की दिया जाने वाला अनुदान एवं अन्य सुविधाएँ
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्ध उद्योग उन्नयन योजना के तहत लाभार्थियों को सरकार विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान करने जा रही है | इसके लिए सब्सिडी के अलावा अन्य प्रकार की सुविधा दी जा रही है | सरकार के द्वारा दिये जानेवाला सुविधा इस प्रकार है |
- इकाई के उन्नयन हेतु विद्धमान असंगठित खाद्ध प्रसंस्करण उद्धोगों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता दिया जायेगा | जो अधिकतम 10 लाख रुपये है |
- खाद्ध प्रसंस्करण में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के प्रति सदस्य को 40,000 रूपये की दर से प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी |
- काँमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए परियोजना लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता दी जाएगी |
- विपणन और ब्रांडिंग पर व्यय का 50 प्रतिशत अनुदान सहायता राशि दी जाएगी |
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना आवेदन कहाँ से करें ?
पात्रता रखने वाले व्यक्तिगत उद्धमी आवेदन करने के लिए भारत सरकार के खाद्ध प्रसंस्करण उद्धोमी मंत्रालय के वेबसाईट https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Home-Page पर जाकर सर्वप्रथम अपना पंजीकरण करेंगे | इसके बाद आवेदक ईमेल के माध्यम से प्राप्त यूजर आईडी की सहायता से लाँगिन करके, वेबसाईट पर दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.), स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) एवं सहकारी संस्थाएं आँफलाइन आवेदन प्रक्रिया द्वारा जिला उद्धान कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं |