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रविवार, दिसम्बर 7, 2025
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कृषि उन्नति योजना के तहत किसानों को मिलेगा 15,351 रुपए प्रति एकड़ तक का अनुदान, सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश

सरकार ने खरीफ सीजन 2025 के लिए कृषि उन्नति योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। योजना के तहत किसानों को धान, दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास आदि फसलों की खेती के लिए अनुदान दिया जाएगा।

खेती-किसानी में निवेश कर किसान फसलों का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही अपनी आमदनी बढ़ा सकें इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों की चिंता करते हुए “कृषि उन्नति योजना” के बेहतर क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिए हैं। इस सम्बंध में मंत्रालय महानदी स्थित कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों, संभाग आयुक्तों, संचालकों एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर को पत्र लिखकर कृषि उन्नति योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश दिए गए हैं। नवीन दिशा-निर्देशों के आधार पर योजना का क्रियान्वयन खरीफ 2025 से किया जाएगा।

मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमी प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है। फल स्वरुप किसान फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते। राज्य सरकार द्वारा कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने के लिये “कृषक उन्नति योजना” प्रारंभ की गई है। साथ ही फसल विविधिकरण को प्रोत्साहन देने, दलहन तिलहन फसलों के क्षेत्र विस्तार तथा इनके उत्पादन में आत्म निर्भरता के लक्ष्य के साथ इस योजना के तहत चिह्नित अन्य फसलों पर भी आदान सहायता राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को मिलेगा लाभ  

कृषक उन्नति योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराया हो। जिनके द्वारा खरीफ मौसम में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (लैम्पस सहित) अथवा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि धान अथवा धान बीज का विक्रय किया गया हो। विगत खरीफ मौसम में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे किसान जिन्होंने धान फसल लगाई हो तथा प्रदेश की सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया हो तथा वर्तमान में धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल लेने हेतु पंजीयन कराया हो। जिनके द्वारा खरीफ मौसम में दलहन, तिलहन, मक्का लघु धान्य फसल (कोदो, कुटकी एवं रागी) एवं कपास फसल हेतु पंजीयन कराया गया हो।

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जारी दिशा निर्देशों में कहा गया कि विधिक व्यक्तियों जैसे ट्रस्ट/मण्डल/प्राईवेट लिमि. समिति/केन्द्र एवं राज्य शासन के संस्थान / महाविद्यालय आदि संस्थाओं को योजना से लाभ लेने की पात्रता नहीं होगी। जो किसान प्रमाणित धान बीज उत्पादन कार्यक्रम लेते हैं और सामान्य धान भी सहकारी समितियों में विक्रय करते हैं, उनके द्वारा कुल विक्रय की जाने वाली धान की मात्रा, उनके कुल धारित रकबे की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिये, इसे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड) एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा आपसी समन्वय से सुनिश्चित किया जाएगा। कृषकों को आदान सहायता राशि का भुगतान कृषि भूमि सिलिंग कानून के प्रावधानों के अध्याधीन किया जाएगा।

किसानों के बैंक खातों में होगा अनुदान का भुगतान

दिशा निर्देशों में कहा गया है कि किसानों को भुगतान योजनांतर्गत आदान सहायता राशि कृषकों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से की जाएगी। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति/छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि निगम लिमि, (बीज निगम) को धान/धान बीज का विक्रय करने वाले कृषकों को आदान सहायता राशि का निर्धारण गिरदावरी में सत्यापित रकबे, उपरोक्त संस्थाओं को विक्रय धान/धान बीज की मात्रा तथा भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष घोषित किए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर प्रतिवर्ष पृथक से किया जाएगा।

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कृषक उन्नति योजना के तहत कितना अनुदान मिलेगा?

सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीफ-2025 में प्रदेश के किसानों से उपार्जित धान की मात्रा पर, धान (कॉमन) पर राशि 731 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम राशि 15,351 रुपए प्रति एकड़ तथा धान (ग्रेड-ए) पर राशि  711 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 14,931 रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान किया जाएगा।

पिछले वर्ष खरीफ सीजन में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे किसान जिन्होंने धान फसल लगाई हो तथा प्रदेश की सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया हो, उन्हें, धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन तथा गिरदावरी में रकबे की पुष्टि उपरांत, मान्य रकबे पर 11000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का लघु धान्य फसल (कोदो, कुटकी एवं रागी) एवं कपास लेने वाले किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन तथा गिरदावरी में रकबे की पुष्टि उपरांत मान्य रकबे पर राशि 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान किया जाएगा।

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