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मंगलवार, जनवरी 14, 2025
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सहकारी बैंक से लोन लेने वाले किसानों का किया जाता है दो प्रकार का बीमा, काटी जाती है इतनी प्रीमियम राशि

किसान बीमा प्रीमियम

किसान परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कई राज्य सरकारों के द्वारा किसानों का बीमा करने की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिससे किसी दुर्घटना होने पर या किसान की मृत्यु होने पर उनकी सहायता की जा सके। राजस्थान में सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के लिए “राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना” तथा “राज सहकार जीवन बीमा योजना” चलाई जा रही है। जिसके तहत सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों का बीमा किया जाता है। राजस्थान विधानसभा में विधायक श्री राजेन्‍द्र राठौड़ ने किसानों के बीमा के लिए काटे जा रहे प्रीमियम एवं कंपनियों के बारे में जानकारी माँगी। 

जिसका जबाब विधानसभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने सहकारिता मंत्री की ओर से दिया। उन्होंने बताया कि राज्य में 18 लाख किसानों को बीमित किया गया है। सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों का राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा तथा सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत शत प्रतिशत प्रीमियम राशि किसानों से ली जाती है। उन्होंने कहा कि बीमा प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन नहीं करती है। साथ ही राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत बीमा कम्पनी का चयन किये बिना ही ऋणी किसानों का प्रीमियम नहीं काटा गया है।

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अभी इन कम्पनियों के द्वारा किया जा रहा है बीमा

श्री जूली ने विधानसभा में बताया कि वर्तमान में राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का करार मै0 यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी के साथ दिनांक 31 मार्च 2022 तक है। सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना का करार दिनांक 31 मार्च 2022 तक मै0 श्रीराम लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी के साथ था जो समाप्त कर दिया गया था। जिसे पुनः नई प्रीमियम दरों पर शुरू कर दिया गया है। उक्त दोनों योजनान्तर्गत कृषक सदस्यों को बीमा सुरक्षा प्रीमियम कटौती से एक वर्ष के लिए उपलब्ध होती है।

किसानों को देना होता है इतना प्रीमियम

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना का कार्य श्रीराम लाईफ इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। सहकार जीवन सुरक्षा बीमा है जिसमें 18 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र तक के लिए 17 रुपए 70 पैसे प्रति हजार तथा 60 से 79 वर्ष की उम्र के लिए 46 रुपऎ 61 पैसे प्रति हजार की राशि काटी जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जितना ऋण लिया है, उसका ही बीमा किया गया है। वहीं राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसानों के खाते में से 370 रुपए काटे जाते है।

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