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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान आवेदन का आज आखरी दिन

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खरीफ सीजन-2020 फसल बीमा योजना हेतु आवेदन

देश में खरीफ फसलों की बुआई का कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है, इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले बुवाई क्षेत्र में 21.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में प्राक्रतिक आपदाओं से बचाव के लिए जरुरी है की किसान अपनी फसलों का फसल बीमा करवाएं ताकि फसल क्षति होने पर उसकी भरपाई की जा सके | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की पूरे फसल चक्र से जुड़ी गतिविधियों के दौरान फसल के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करती है। किसानों को किसी भी अप्रत्याशित आपदा के कारण बुवाई मे आने वाली परेशानी से बचाव के लिए जल्द से जल्द योजना में नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के तहत, सूखा, बाढ़, भूस्खलन, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आग और खड़ी फसल के लिए चक्रवात के साथ-साथ ओलावृष्टि से बचाव के लिए व्‍यापक जोखिम कवर की व्‍यवस्‍था है ।

इस वर्ष देश में ऋणी एवं अऋणी किसानों के लिए ऐच्छिक कर दिया गया है, जिससे ऐसे किसान जो फसल बीमा करवाना नहीं चाहते वह इस योजना से बहार हो सकते हैं | पहले ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा करवाना जरुरी होता था | देश में अभी तक 5 करोड़ से अधिक किसान अपनी खरीफ फसलों का बीमा करवा चुके हैं | ऐसे में सरकार ने किसानों से अपील की है की अधिक से अधिक किसान इस योजना से जुड़ कर अपनी फसल को सुरक्षित करें |

इन राज्यों में फसल बीमा करवाने हेतु आज अंतिम दिन

देश के कुछ राज्यों जैसे बिहार एवं झारखण्ड को छोड़कर अधिकांश राज्यों में फसल बीमा योजना लागू है | सभी राज्यों में फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि राज्य सरकारों के द्वारा वहां की फसल बुआई की स्थिति को ध्यान में रखकर तय की जाती है | कई राज्यों जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि में फसल बीमा योजना में पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी जो ख़त्म हो चुकी है वही अभी कई बड़े राज्य जैसे मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हरियाणा एवं महाराष्ट्र जैसे राज्यों में फसल बीमा करवाने का आज अर्थात 31 जुलाई को अंतिम दिन है | इन राज्यों के किसान आज के दिन इस योजना से जुड़कर अपनी खरीफ फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं |

फसल बीमा योजना के तहत किसानों कितना प्रीमियम देना होगा ?

सरकार ने योजना को सभी किसानों के लिए खरीफ सीजन-2020 से स्वैच्छिक कर दिया है। इससे पहले, सभी ऋणदाता किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य थी। अब, ऋण बकाया वाले किसान नामांकन की कट-ऑफ तारीख से सात दिन पहले अपनी बैंक शाखा को एक साधारण घोषणा पत्र देकर योजना से खुद को अलग कर सकते हैं। जो ऋणी किसान अभी इस योजना से अलग नहीं हुए हैं आज उनका भी बीमा कर दिया जायेगा | भारत सरकार ने उन सभी किसानों के लिए नामांकन निःशुल्क कर दिया है जिन्हें केवल प्रीमियम राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है। किसान खरीफ-2020 सीजन के लिए अपनी खाद्य फसलों (अनाज और तिलहन) का महज 2 प्रतिशत की बीमित राशि पर तथा वाणिज्यिक और बागवानी फसलों का न्यूनतम 5 प्रतिशत की बीमित राशि पर बीमा करा सकते हैं। बाकी की प्रीमियम राशि पर केंद्र सरकार और राज्यों द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। कुछ राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में खरीफ 2020 मौसम में फसल बीमा कराने की अंतिम 31 जुलाई 2020 तक समाप्त हो सकती है।

किसान यहाँ से करें फसल बीमा योजना हेतु आवेदन

जो भी किसान जो पीएमएफबीवाई के तहत नामांकान करना चाहता है, उसे अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) / ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या सीधे राष्ट्रीय फसल योजना एनसीआईपी के पोर्टल www.pmfby.gov.in और फसला बीमा ऐप (https://play.google.com/store/apps/details?id=in.farmguide.farmerapp.central के माध्यम से ऑनलाइन  कर सकता है । बीमा के संबंध में कोई भी जानकारी के लिए किसान भाई फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या केंद्र सरकार के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

फसल बीमा योजना में पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसानों को आधार संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड / किरायेदारी समझौते, और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र ले जाना होगा। इस सीजन में, योजना के तहत नामांकित सभी किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नियमित एसएमएस के माध्यम से उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा।

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    • कृषि पर्यवेक्षक,सहायक कृषि अधिकारी या जिला स्तर पर सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी, उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान। पर संपर्क करें |

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