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बुधवार, अप्रैल 24, 2024
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इस वर्ष 3 लाख नए किसानों को दिया जायेगा फसली ऋण

खरीफ सीजन के लिए फसली ऋण

किसानों को खेती-किसानी के कार्यों जैसे बुआई, बीज, खाद, कीटनाशक आदि कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है | किसान यह ऋण किसान क्रेडिट कार्ड पर या सहकारी बैंक के माध्यम से विभन्न योजनाओं के तहत ले सकते हैं | राज्य सरकारों के द्वारा किसानों को यह ऋण कम ब्याज दरों पर या बिना किसी ब्याज के सहकारी बैंक के माध्यम से वितरित किया जाता है | राजस्थान राज्य सरकार ने इस वर्ष 3 लाख ऐसे किसानों को ऋण देने का फैसला लिया है जिन्होंने पिछले वर्ष या उससे पूर्व में किन्ही कारणों से सहकारी बैंकों से ऋण नहीं ले पाए थे | जिससे नये किसानों भी अब शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसली ऋण प्राप्त होगा जायेगा |

राजस्थान के सहकारिता मंत्री श्री उदय लाल आंजना ने कहा कि वर्ष 2020-21 में किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 15,235 करोड़ रूपए का फसली ऋण वितरित किया गया था। उन्होंने निर्देश दिए कि नए किसानों को फसली ऋण वितरण में सहकारी बैंक तत्परता दिखाए | जिससे वर्ष 2021-22 में 3 लाख नए किसानों को फसली ऋण का वितरण किया जा सके |

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वर्ष 2021-22 में 200 करोड़ का दीर्घकालीन कृषि ऋण होगा वितरित

सहकारिता मंत्री श्री उदय लाल आंजना ने कहा कि खरीफ 2021 में 3.17 लाख किसानों को 971.88 करोड़ रूपए का फसली ऋण वितरित हुआ है। इसमें गति लाई जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में एसएलडीबी द्वारा 200 करोड़ रूपए के दीर्घकालीन कृषि ऋण वितरण हेतु सुनियोजित योजना बनाकर किसानों को लाभान्वित करें।

5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की अवधि को बढाया जायेगा

सहकारिता मंत्री ने कहा कि ऋण लेने में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नही होनी चाहिए। उन्होंने समय पर किसानों का बीमा करने हेतु प्रक्रिया को शीघ्र संपादित करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की अवधि को बढाने के लिए वित्त विभाग को लिखा जाएगा ताकि किसानों को इस कोरोना महामारी में योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि अवधिपार किसानों को भी फसली ऋण का वितरण किया जाए। इस हेतु बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए ताकि किसान हित में निर्णय लिया जा सके।

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किसान इस वर्ष का अल्पकालीन ऋण 30 जून तक जमा कर सकते हैं 

सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने 31 अप्रैल के आदेश में बताया था कि राज्य के किसान जो सहकारिता विभाग से खरीफ 2020 में अल्पकालीन ऋण प्राप्त किये थे तथा तय अवधि 31 मार्च तक में ऋण जमा नहीं किये हैं वह अब 30 जून 2021 तक ऋण जमा कर सकते हैं | इससे 30 जून तक अल्पकालीन ऋण जमा करने वाले किसानों को शून्य प्रतिशत का ब्याज लगेगा |

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