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राजस्थान में किसानों का फसलों का बीमा कराने के लिए करना होगा यह काम

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल खराबे से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए राजस्थान सरकार द्वारा खरीफ 2024 की फसलों के लिए बीमा कराने को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इसके तहत फसलवार बीमा की प्रीमियम राशि भी घोषित कर दी गई है। राजस्थान सरकार द्वारा खरीफ फसलों के लिए बीमा अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके तहत किसान खरीफ सीजन की सभी प्रमुख फसलों जिसमें बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोंठ, ग्वार, चंवला, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, धान, कपास और मूंगफली आदि शामिल है का बीमा करा सकते हैं।

किसान कब तक करा सकते हैं फसलों का बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान, खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करा सकते हैं। योजना में किसानों द्वारा खेतों में वास्तविक रूप से बोई गयी फसलों की सूचना 29 जुलाई तक लिखित में देनी होगी, ताकि वास्तविक बुआई अनुसार फसलों का बीमा सम्बन्धित बैंक या समिति द्वारा किया जा सके। जो ऋणी कृषक, फसल बीमा नहीं कराना चाहते हैं वे 24 जुलाई तक बैंक को लिखित में सूचना देकर इस योजना से बाहर हो सकते हैं।

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इस स्थिति में मिलेगा फसल नुकसानी का मुआवजा

राजस्थान के कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि फसल बुआई से लेकर कटाई तक सूखा, लम्बी सूखा अवधि, बाढ, जलप्लावन, कीट एवं व्याधि, भू-स्खलन, बिजली गिरने से लगी आग, तूफान, ओला वृष्टि और चक्रवात सहित नुकसान जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसका पटवार मण्डल में 4 व तहसील क्षेत्र में न्यूनतम 16 फसल कटाई प्रयोगों से ज्ञात उत्पादन को गारण्टी उपज में से नुकसान का आंकलन कर बीमित राशि अनुसार फसल बीमा क्लेम निर्धारित किया जाता है। फसल कटाई के उपरान्त 14 दिन तक सूखने के लिए खेत में छोड़ी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा तथा ओला वृष्टि से हुए नुकसान का व्यक्तिगत आधार पर फसल बीमा क्लेम दिया जायेगा।

किसान कैसे करें फसलों का बीमा

राज्य के किसान अपनी बोई गयी फसल का बीमा नजदीकी जनसुविधा केन्द्र अथवा बैंक शाखा/सहकारी समिति के माध्यम से करा सकते हैं। जिन किसानों को फसल बीमा नहीं करवाना है वे किसान बैंक या समिति में लिखित सूचना देकर इस योजना से बाहर हो सकते है। ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना वित्तीय संस्था को देने की अन्तिम तिथि 29 जुलाई 2024 हैं, ताकि वास्तविक बुवाई अनुसार फसलों का बीमा संबंधित बैंक/सहकारी समिति के माध्यम से किया जा सकें।

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गैर ऋणी किसान भूमि की नवीनतम जमाबंदी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड व अन्य आवश्यक दस्तावेज ले जाकर फसलों का बीमा करवा सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बीमित राशि का खरीफ फसल के लिए 2 प्रतिशत, रबी के लिए 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम किसानों को देना होगा।

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