सरकार द्वारा जल संरक्षण के साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को फार्म पौंड और डिग्गी निर्माण पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा 5 जून से 20 जून तक “वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान” शुरू किया गया है।
फार्म पौंड और डिग्गी दोनों का ही इस्तेमाल सिंचाई के लिए जल को एकत्रित करने में किया जाता है। फार्म पौंड और डिग्गी जैसे जल संरक्षण उपाय आज की आवश्यकता है। यदि इन तकनीकों को व्यापक रूप से अपनाया जाए तो जल संकट की समस्या से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। जिसको देखते हुए सरकार फार्म पौंड और डिग्गी के निर्माण पर किसानों को सब्सिडी दे रही है।
फार्म पौंड क्या होता है?
सिंचाई के लिए खेत में कृत्रिम रूप से बनाए जाने वाले तालाब को ही खेत तालाब यानि की फार्म पौंड कहते हैं। फार्म पौंड एक कृत्रिम जलाशय है जिसे खेतों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए बनाया जाता है। यह एक गड्ढे के रूप में बनाया जाता है जिसे पॉलीथिन से लाइन किया जाता है ताकि जल का रिसाव न हो। इसके पानी का उपयोग सिंचाई, पशुओं के लिए पानी, मछली पालन आदि के लिए किया जाता है। फार्म पौंड में वर्षा के जल को इकट्ठा कर जल की बर्बादी को रोका जाता है और सूखे के समय इसमें सिंचाई के लिए जल उपलब्ध रहता है। इसके अलावा फार्म पौंड से किसान मछली पालन कर अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित कर सकते है।
डिग्गी क्या होती है?
जहाँ फार्म पौंड में वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है वहीं डिग्गी का उपयोग नहरी क्षेत्रों में पानी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। जिसका निर्माण सीमेंट और ईंटों से होता है। यह एक प्रकार की खुली टंकी होती है, जिसमें नहर या पाइप से जल लाकर एकत्र किया जाता है। इसका उपयोग भी किसान पशुओं के लिए पानी के साथ मछली पालन में कर सकते हैं। राजस्थान जैसे सूखे या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फार्म पॉण्ड और डिग्गी से सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण साधन है। इसके माध्यम से वर्षा जल को संग्रहित किया जा सकता हैं।
डिग्गी निर्माण के लिए कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?
सरकार द्वारा राज्य के किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें किसानों द्वारा न्यूनतम 4 लाख लीटर भराव क्षमता एवं इससे अधिक क्षमता की पक्की डिग्गी अथवा प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी के निर्माण करने पर लघु एवं सीमांत किसानों को इकाई लागत का 85 प्रतिशत या अधिकतम 3,40,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। वहीं अन्य किसानों को इकाई लागत का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ राज-किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
फार्म पौण्ड के लिए कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?
राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को खेत तलाई यानि की फार्म पौण्ड के निर्माण पर भी सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं लघु सीमांत किसानों को इकाई लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73,500 रुपए कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 90 प्रतिशत या अधिकतम 1,35,000 रुपए प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौण्ड पर अनुदान दिया जाता है। वहीं अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63,000 रुपए कच्चे फार्म पौण्ड पर 80 प्रतिशत या 1,20,000 रुपए प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौंड पर अनुदान दिया जाता है। किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ राज-किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।