बकाया बिजली बिल जमा करने पर अनुदान
कृषि उपभोक्ताओं के लिए राजस्थान सरकार एक बहुत बड़ी सौगात लेकर आई है | जिसके तहत किसान बिजली बिल की बकाया राशि पर पेनाल्टी से बच सकते हैं साथ ही किसानों को 1000 रूपये प्रतिमाह का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जायेगा | कृषि में किसानों को सशक्त बनाने के लिए तथा कृषि को लाभकारी बनाने के लिए अक्सर राज्य सरकारें इस प्रकार की योजना लेकर आती है | राजस्थान सरकार के द्वारा लिए गये फैसले से किसानों को बिल जमा करने के लिए समय मिल जाएगा तो दूसरी तरफ पेनाल्टी से भी छुटकारा मिल जाएगा |
क्या है बकाया बिजली बिल जमा करने के लिए योजना
राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत बिल की अत्यधिक बकाया राशि वाले कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए नियमित व कटे हुए कृषि विद्युत कनेक्शनों के उपभोक्ता 30 नवम्बर, 2021 तक की विद्युत बिल की बकाया राशि बिना ब्याज व पेनल्टी के 6 द्विमासिक किश्तों में जमा करा सकेगें।
इसके लिए उपभोक्ता को 31 मार्च, 2022 तक सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि सामान्य श्रेणी ग्रामीण कृषि उपभोक्ता, जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है एवं समय पर किश्तों का भुगतान कर रहे है ऐसे उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में प्रतिमाह 1000 रुपए अतिरिक्त अनुदान का लाभ देय होगा।
ज्यादा बिजली बिल आने पर नहीं होगी कार्यवाही
श्री भाटी ने बताया कि कृषि मीटर्ड श्रेणी उपभोक्ता जिनके मीटर सही है और सतर्कता जांच के दौरान सम्बद्ध भार स्वीकृत भार से अधिक पाया जाता है तो ऐसे प्रकरणों मे कोई सतर्कता जांच प्रतिवेदन तैयार नही किया जाएगा और बढे हुए भार को नियमितिकरण शुल्क लेकर नियमित कर दिया जाएगा। कृषि विद्युत उपभोक्ताओं की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत चोरी के प्रकरण में उपभोक्ता द्वारा वैधानिक दायित्व राशि की 10 प्रतिशत एवं सम्पूर्ण प्रशमन राशि जमा करवा दी जाती है तो उसके विद्युत सम्बन्ध को पुर्नस्थापित कर दिया जाएगा और प्रकरण को राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति में ले लिया जाएगा।
इसके साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कृषि उपभोक्ता वैधानिक दायित्व राशि की 50 प्रतिशत व सम्पूर्ण प्रशमन राशि जमा करवा देता है तो सतर्कता जांच प्रतिवेदन का सहायक अभियन्ता के स्तर पर पूर्ण निस्तारण कर दिया जाएगा।
किसानों को 0.90 रुपये प्रति यूनिट के अनुसार दिया जायेगा बिजली बिल
वर्तमान में कृषि उपभोक्ताओं के बिजली चोरी के प्रकरणों में वैधानिक दायित्व राशि का आंकलन विनियामक आयोग द्वारा सम्बन्धित कृषि श्रेणी की अनुमोदित सम्पूर्ण टैरिफ, जोकि वर्तमान में सामान्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के लिए रु. 5.55 प्रति यूनिट है, के अनुसार किया जाता है। अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में वैधानिक दायित्व राशि का आंकलन कृषि उपभोक्ताओं द्वारा देय अनुदानित दर जोकि वर्तमान में सामान्य कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 0.90 पैसे प्रति यूनिट है, के अनुसार किया जाएगा।