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शुक्रवार, मार्च 29, 2024
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किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन योजना के तहत सब्सिडी पर दिए जाते हैं यह कृषि यंत्र

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन योजना के तहत अनुदान पर दिए जाने वाले कृषि यंत्र

देश में दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र प्रायोजित “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन” चलाया जा रहा है। योजना के तहत देश में दलहन का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई घटकों पर अनुदान दिया जाता है। इसमें किसानों को दलहन उत्पादन के लिए आवश्यक बुआई से लेकर कटाई तक उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी भी दी जाती है। यह योजना देश के लगभग 16 राज्यों में चल रही है, जिस पर अलग-अलग राज्य सरकारों के द्वारा अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है। राजस्थान सरकार भी राज्य के किसानों को इन सभी कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी उपलब्ध कराती है।

विधानसभा में पूछे गए एक सवाल में सरकार द्वारा “किसानों को कृषि संयंत्रों पर कितना-कितना अनुदान दिया जाता है ?” की जानकारी माँगी गई इसके जबाब में राज्य के कृषि मंत्री ने राज्य में किसानों को सब्सिडी पर अलग-अलग योजनाओं के तहत दिए जाने वाले कृषि यंत्र एवं उस पर अलग-अलग किसान वर्गों को दिए जाने वाले अनुदान के बारे जानकारी दी गई। किसान समाधान राजस्थान सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन” पर निम्न कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं:- 

सीड ड्रिल/सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy :– 

यह कृषि यंत्र 20 से 35 हार्स पावर (7 टाईन्स) के ट्रैक्टर के लिए है | सरकार द्वारा इस कृषि यंत्र पर लाभार्थी किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। जिसमें योजना के तहत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, लघु/सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए 50 प्रतिशत की अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 18,000 रुपए है | जबकि अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत की 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है, जो अधिकतम 16,000 रुपए है |

सीड ड्रिल/जीरो टिल सीड ड्रिल पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy :- 

यह कृषि यंत्र 35 हार्स पावर से अधिक (9 टाईन्स) के ट्रैक्टर के लिए है | सरकार द्वारा इस कृषि यंत्र पर लाभार्थी किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। योजना के तहत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, लघु/सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है, जो अधिकतम 20,000 रुपए है। जबकि अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 16,000 रुपए है।

सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल/जीरो टिल सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल :- 

इस योजना के तहत तीन प्रकार के कृषि यंत्र दिये जाते हैं | यह तीनों कृषि यंत्र इस प्रकार है :-

35 बी.एच.पी. से अधिक (9 टाईन्स) :- इस कृषि यंत्र पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, लघु / सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए लागत में 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है, जो अधिकतम 21,300 रुपए है | जबकि अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 17,000 रुपए है |

35 बी.एच.पी. से अधिक (11 टाईन्स) :- इस कृषि यंत्र पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, लघु / सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है, जो अधिकतम 24,100 रुपए है | जबकि अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 19,300 रुपए है |

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35 बी.एच.पी. से अधिक (13 टाईन्स) :- इस कृषि यंत्र पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, लघु / सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है, जो अधिकतम 26,900 रुपए है | जबकि अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 21,500 रुपए है |

35 बी.एच.पी. से अधिक (15 टाईन्स) :- इस कृषि यंत्र पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, लघु / सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है, जो अधिकतम 28,000 रुपया है | जबकि अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 22,400 रुपए है |

रोटावेटर पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy :- 

इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर से संचालित होने वाली चार प्रकार के रोटावेटर पर अनुदान दिया जाता है | यह रोटावेटर 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट तथा 8 फीट के हैं| यह सभी रोटावेटर 35 बी.एच.पी. से अधिक पावर वाले ट्रैक्टर के लिए है |

35 बी.एच.पी. से अधिक (5 फीट) :- इस कृषि यंत्र पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, लघु/सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है, जो अधिकतम 42,000 रुपए है | जबकि अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 19,300 रुपए है |

35 बी.एच.पी. से अधिक (6 फीट) :- इस कृषि यंत्र पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, लघु / सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है, जो अधिकतम 44,800 रुपए है | जबकि अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 35,800 रुपए है |

35 बी.एच.पी. से अधिक (7 फीट) :- इस कृषि यंत्र पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, लघु/सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है, जो अधिकतम 47,600 रुपए है | जबकि अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 38,100 रुपए है |

35 बी.एच.पी. से अधिक (8 फीट) :- इस कृषि यंत्र पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, लघु / सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है, जो अधिकतम 50,400 रुपए है | जबकि अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 40,300 रुपए है |

मल्टी क्रॉप थ्रेसर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy:- 

इस योजना के तहत किसानों को 20 से 35 एवं 35 बी.एच.पी. से अधिक पॉवर वाले ट्रेक्टर के लिए अनुदान दिया जा रहा है, दोनों पर सब्सिडी इस प्रकार है :-

20 से 35 बी.एच.पी. :- इस क्रम के ट्रैक्टर के लिए मल्टी क्रॉप थ्रेसर दिया जा रहा है | अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, लघु/सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 40,000 रुपए उपलब्ध है | इसके अलावा अन्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है जो अधिकतम 30,000 रुपए है |

35 बी.एच.पी. से अधिक :- इस क्रम के ट्रैक्टर के लिए मल्टी क्रॉप थ्रेसर दिया जा रहा है | अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, लघु / सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए लागत का 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है जो अधिकतम 1,00,000 रुपए है| इसके अलावा अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 80,000 रुपए है |

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एम.बी.प्लाउ दिया जाने वाला अनुदान Subsidy:- 

यह कृषि यंत्र 35 बी.एच.पी. से अधिक पॉवर वाले ट्रैक्टर के लिए दिया जा रहा है | इस कृषि यंत्र पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, लघु / सीमांत एवं महिला कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 50,000 रुपए है | इसके अलावा अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 40,000 रुपए है |

ट्रैक्टर ड्रॉन क्रॉप रीपर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy:- 

योजना के तहत किसानों को दो तरह के ट्रैक्टर ड्रॉन क्रॉप रीपर पर अनुदान दिया जाता है। इसमें 20 से 35 बी.एच.पी. तथा 35 बी.एच.पी. के ट्रेक्टर के लिए दिया जा रहा है। जिस पर निम्न सब्सिडी किसानों को दी जाती है:-

20 से 35 बी.एच.पी. :- इस कृषि यंत्र पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, लघु / सीमांत एवं महिला कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 40,000 रुपए है | इसके अलावा अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का 40 प्रतिशत अनुदान  दिया जाता है, जो अधिकतम 32,000 रुपए है |

35 बी.एच.पी. से अधिक :- इस कृषि यंत्र पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, लघु / सीमांत एवं महिला कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 75,000 रुपए है | इसके अलावा अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है जो अधिकतम 60,000 रुपए है। 

स्ट्रा रीपर पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy :- 

यह कृषि यंत्र 20 से 35 बी.एच.पी. के ट्रैक्टर के लिए दिया जा रहा है | इस कृषि यंत्र पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, लघु / सीमांत एवं महिला कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है, जो  अधिकतम 75,000 रुपए है | इसके अलावा अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 60,000 रुपए है |

स्पाईरल सीड ग्रेडर पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy :- 

योजना के तहत इस कृषि यंत्र पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, लघु / सीमांत एवं महिला कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 17,500 रुपए है। इसके अलावा अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 17,500 रुपए है।

पम्प सेट दिया जाने वाला अनुदान Subsidy :- 

योजना के तहत यह 15 बी.एच.पी. तक का पम्पसेट किसानों को अनुदान पर दिया जाता है| इस कृषि यंत्र पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, लघु / सीमांत एवं महिला कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 10,000 रुपए है। इसके अलावा अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम 8,000 रुपए है।

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