स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र पर सब्सिडी हेतु चयनित किसान
वित्तीय वर्ष 2019-20 जल्द ही ख़त्म होने वाला है ऐसे में सभी सरकारों द्वारा जो भी योजनायें चलाई जाती है उन योजनाओं के लक्ष्य पूरा करने की कवायद सभी विभागों के द्वारा की जा रही है | किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत अलग–अलग राज्य सरकार कृषि यंत्र पर अनुदान देती है | अभी कृषि यंत्रीकरण उपमिशन SMAM योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार ने स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र सब्सिडी पर किसानों को देने के लिए आवेदन मांगे थे |
Straw Reaper स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र आवेदन
स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र पर सब्सिडी देने के लिए मध्यप्रदेश के सभी जिलों के सभी वर्ग के किसानों से आवेदन मांगे गये थे | किसानों के आवेदन 18 दिसम्बर 2019 से 27 दिसम्बर 2019 तक किये जाना था | इसके बाद किसानों के द्वारा आये आवेदन के आधार पर लक्ष्य के अनुसार कम्पयूटर लाटरी सिस्टम से चयन किया जाना था |
चयन की प्रक्रिया 28 दिसम्बर 2019 को दोपहर 12 बजे का थी | नियत समय के अनुसार 28 दिसम्बर को मध्य प्रदेश कृषि यांत्रिक के द्वारा लाटरी सिस्टम से किसानों की वरीयता सूचि को प्रदर्शित कर दी गई है | अब इस वरीयता के आधार पर ही किसानों को स्ट्रा रिपर पर सब्सिडी दी जाएगी |
स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र के लिए लोटरी सिस्टम
मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को कृषि यंत्र देने के लिए लोटरी सिस्टम की व्यवस्था की है जिसमें निश्चित समय में किसनों के द्वारा आवेदन किये जाते हैं और आवेदन समाप्त हो जाने के बाद प्रत्येक जिले से कंप्यूटर के द्वारा किसानों का चयन किया जाता है |
इस लिस्ट में लक्ष्य से अधिक किसानों का नाम है जिसमें यदि चयनित किसान यंत्र नहीं लेते हैं तो वह यंत्र लेने का मौका अन्य किसानों को दिया जायेगा | उदहारण के लिए यदि किसी जिले में 5 किसानों को स्ट्रॉ रीपर Alloted किया गया है तो उसके अलावा 5 अन्य किसान हैं जो वेटिंग (Waiting) मे है अर्थात इन किसानों को स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र तब ही दिया जायेगा जब ऊपर के चयनित किसान किसी कारण से कृषि यंत्र नहीं लेते हैं |
स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र सब्सिडी हेतु चयनित किसान लिस्ट कैसे देखें ?
नीचे किसान समाधान द्वारा लिस्ट देखने के लिए लिंक दी गई है | किसान भाई उस लिंक को जैसे ही खोलेंगे वैसे ही कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल e-कृषि यंत्र अनुदान पर प्राथमिकता सूचि देखने के लिए पेज खुल जाएगा | याद रहे दिए जाने वाले सभी कृषि यंत्र “कृषि अभियांत्रिकी” विभाग द्वारा दिए जा रहें हैं | ऊपर विडियो में इसके आगे की प्रक्रिया बताई गई है | किसान अधिक जानकारी के लिए जिला कृषि विभाग अथवा कृषि अभियांत्रिकी संचनालय में संपर्क कर सकते हैं |
चयनित किसान लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए क्लिक करें
चयनित किसान क्या करें ?
लॉटरी में चयनित कृषक 7 दिवस के अंदर डीलर के माध्यम से अपने अभिलेख पोर्टल पर प्रस्तुत करें तथा विभाग से क्रय स्वीकृति उपरान्त 20 दिवसों में सामग्री क्रय कर देयक ऑनलाइन अपलोड करें। समयावधि में कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर आवेदन निरस्त होने की स्थिति में कृषक स्वयं ज़िम्मेदार होंगे तथा निरस्त आवेदन के विरुद्ध कंप्यूटर द्वारा स्वतः ही प्रतीक्षा सूची अनुसार आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, निरस्त आवेदन किसी भी स्थिति में पुनः अनुदान हेतु पात्र नहीं होंगे। अतः सभी कृषकों से समय सीमा का पालन किये जाने का अनुरोध है।