बिजली बिल भुगतान में छूट
कोविड–19 वायरस संकट से उत्पन्न हालत के बीच देश में पांचवी बार लॉक डाउन लागु कर दिया गया है | पांचवे लॉक डाउन में पहले दी गई छूटों को बढाया गया है | 24 मार्च से अब तक देश भर में जनजीवन रुक गया है, इस हलात में जहाँ लोगों का रोजगार चला गया है वहीं किसानों की खेती पर बुरा असर पड़ा है | साथ ही राजस्थान राज्य में कोरोना वायरस के साथ ही टिड्डी से फसलों को काफी नुकसानी का सामना करना पड़ा है |इस स्थिति में किसानों कि आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा है | आमदनी कम होने कि स्थिति में किसान घरेलू के साथ – साथ कृषि सिंचाई के लिए लिए गये बिजली कनेक्शन का बिल भरने में असमर्थ है |
किसानों, उद्योगों एवं घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार ने 2 अप्रैल को बिजली बिल भरने में छुट दी थी | इसके अनुसार मार्च, अप्रैल तथा मई के बिजली बिल स्थगित कर दिया गया था | इसके साथ ही पुराने बिजली बिल भरने के लिए 31 मई तक छुट दी गई थी | इस बीच किसी भी किसान का घरेलू तथा कृषि कनेक्शन नहीं काटा जायेगा | साथ ही 31 मई तक बिजली बिल भरने पर 5 प्रतिशत का छुट दिया जायेगा | पांचवीं बार लॉक डाउन लागू होने के बाद एक बार फिर राजस्थान सरकार ने बिजली बिल जमा करने की छूट को जारी रखते हुए 30 जून तक बढ़ा दिया है | अब किसी भी किसान का घरेलू तथा कृषि कनेक्शन नहीं काटा जायेगा | किसान समाधान राजस्थन में किसानों को दिये गए छुट कि जानकारी लेकर आया है |
किसानों को बिजली बिल में यह छूट दी गई
- राजस्थान सरकार ने कोरोना से उत्पन्न संकट की इस घड़ी में किसानों को संबल देने के लिए कृषि उपभोगताओं के मार्च में जारी बिल तथा अप्रैल एवं मई में जारी होने वाले बिलों का भुगतान भी 31 मई 2020 तक स्थगित किया गया था |
- राजस्थान के किसानों को बिजली बिल भरने के लिए 31 मई के डेट को बढाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है |
- बिजली बिल नहीं भरने के कारण किसी का कनेक्शन नहीं कटा जायेगा |
- राज्य सरकार ने एसे कृषि एवं घरेलू कनेक्शन जो बकाया राशि के कारण 31 मार्च 2019 से पहले काटे गए थे , उनके लिए एमनेस्टी योजना कि अवधि भी 30 जून 2020 तक बढाई थी |
- कोरोना संकट के कारण घरेलू उपभोगताओं को विद्युत् बिलों के भुगतान में आ रही परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने 150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने वाले उपभोगताओं के मार्च एवं अप्रैल माह के उपभोग के बिलों का भुगतान 31 मई तक स्थगित करने का निर्णय किया था |
- कृषि एवं घरेलू श्रेणियों के सभी उपभोक्ता 31 मई 2020 तक बिलों का भुगतान करेंगे तो उन्हें आगामी बिल में भुगतान दी गई राशि की 5 प्रतिशत छुट दी गई थी |