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गुरूवार, अप्रैल 25, 2024
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सरकार ने राज्य के 1128 किसानों को दिए अनुदान पर ट्रैक्टर

ट्रैक्टर अनुदान

कृषि क्षेत्र में आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य से देश में कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र ख़रीदने पर किसानों को अनुदान दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, जिसमें विधायक श्री चंद्राकर ने राज्य में किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत दिए गए ट्रैक्टर एवं अन्य शक्ति चलित उपकरणों के विषय में जानकारी माँगी। साथ ही उन्होंने पूछा यह कृषि यंत्र किसानों को कितनी सब्सिडी पर दिए गए हैं और अभी कितने पात्र किसानों को दिया जाना बाकि है?

जिसके जबाब में कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा संचालित “छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन एंड माइक्रो इरिगेशन मानीटरिंग प्रॉसेस सिस्टम (चैम्पस)” एवं “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना” के तहत राज्य के किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र वितरित किए गए हैं। जिसमें लाभार्थी किसानों को योजना के अनुसार सब्सिडी प्रदान की गई है। उन्होंने पिछले तीन वित्त वर्षों वित्त वर्ष 2019-20 से 31 जनवरी 2022 तक किसानों को सब्सिडी पर दिए गए विभिन्न कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी दी।

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1,128 किसानों ने अनुदान पर ख़रीदा ट्रैक्टर

विधान सभा में कृषि मंत्री श्री चौबे ने बताया कि चैम्पस प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 1,331 किसानों को, वर्ष 2020-21 में 2332 किसानों को एवं वर्ष 2021-22 में 31 जनवरी 2022 तक में कुल 818 किसानों को शक्ति चलित कृषि यंत्र/उपकरण अनुदान पर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 से 31 जनवरी 2022 तक राज्य के 1,128 किसानों ने अनुदान पर ट्रैक्टर खरीदे हैं। उन्होंने बताया कि प्रति ट्रैक्टर अनुदान की राशि ट्रैक्टर की अश्व शक्ति एच.पी. के अनुसार अलग-अलग होती है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि प्रश्न पूछने के समय तक कोई भी अनुदान का प्रकरण लंबित नहीं है अर्थात् सभी पात्र किसानों को अनुदान दिया जा चूका है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन एंड माइक्रो इरिगेशन मानीटरिंग प्रॉसेस सिस्टम (चैम्पस) का संचालन वर्ष 2017-18 से किया जा रहा है। इसके आलवा राज्य में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चलाई जा रही है जिसेके तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। सरकार द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद पर लाभार्थी किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। जिसमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, लघु/सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी एवं अन्य कृषक वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। 

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