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मंगलवार, अप्रैल 23, 2024
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8000 से अधिक किसानों को सिंचाई के लिए दिए गए अस्थाई बिजली कनेक्शन

सिंचाई के लिए कृषि अस्थाई बिजली कनेक्शन

रबी सीजन में सिंचाई के लिए किसानों को तीन से पाँच महीने के लिए अस्थाई बिजली कनेक्शन दिया जाता है, जिससे किसान समय पर अपनी फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। इस कड़ी में सरकार द्वारा किसानों को 3 h.p से लेकर 10 h.p तक अस्थाई पम्प कनेक्शन दिए जा रहे हैं। जिसके लिए शासन द्वारा दरें निर्धारित कर दी गई हैं। जिसके तहत कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल एवं ग्वालियर संभाग के 16 जिलों के अंतर्गत कृषक उपभोक्ताओं को रबी सीजन में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए 8 हजार 642 अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन दिये हैं। 

कंपनी द्वारा भोपाल रीजन में 7 हजार 348 एवं ग्वालियर रीजन में एक हजार 294 अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन दिये गए हैं। कंपनी की ओर से बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थाई पम्प कनेक्शन की दरें एक अक्टूबर 2022 से लागू हैं। उपभोक्ताओं को इन्हीं दरों पर अस्थाई पम्प कनेक्शन दिये जा रहे हैं। 

अस्थाई कृषि कनेक्शन के लिए किसानों को देना होगा इतने रुपए

ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी घटाने के बाद थ्री फेज तीन हार्स पावर के अस्थाई पम्प कनेक्शन की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। राज्य शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी घटाने के बाद थ्री फेज तीन हार्स पावर के अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए तीन माह के लिए 5 हजार 254 रूपये, चार माह के लिए 6 हजार 892 रुपए एवं पाँच माह के लिए 8 हजार 530 रूपये देने होंगे। 

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पाँच हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए तीन माह के लिए 8 हजार 530 रूपये, चार माह के लिए 11 हजार 260 रुपए एवं पाँच माह के लिए 13 हजार 990 रूपये तथा साढे सात से आठ हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए तीन माह के लिए 13 हजार 444 रुपए, चार माह के लिए 17 हजार 812 रुपए एवं पाँच माह के लिए 22 हजार 180 रूपये देने होंगे। थ्री फेज दस हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को तीन माह के लिए 16 हजार 720 रूपये, चार माह के लिए 22 हजार 180 रूपये एवं पाँच माह के लिए 27 हजार 640 रूपये देने होंगे।

किसानों को कम से कम करना होगा तीन माह का भुगतान

ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थाई पम्प कनेक्शन की दरें एक अक्टूबर 2022 से लागू कर दी गई है। उपभोक्ताओं को इन्हीं दरों पर अस्थाई पम्प कनेक्शन दिये जा रहे हैं। कंपनी ने बताया है कि उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा होने पर कैपेसिटर सरचार्ज देय नहीं होगा एवं उपभोक्ताओं को अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए न्यूनतम तीन माह का अग्रिम भुगतान अनिवार्य होगा।

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कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अस्थाई कनेक्शन के लिए बिल राशि का भुगतान अधिकृत पीओएस मशीन के माध्यम से ही करें एवं भुगतान की रसीद अवश्य प्राप्त करें। अस्थाई कनेक्शनों की दरों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता कंपनी के काल सेन्टर 1912, वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा नजदीकी बिजली कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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