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कृषि सम्बंधित कार्यों एवं कृषि यंत्र आदि पर लोन के ब्याज पर सरकार दे रही है 5 प्रतिशत सब्सिडी

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कृषि ऋण लेने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना 

अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लेने पर ही किसानों को सब्सिडी दी जाती है| जो एक वर्ष या इससे कम अवधि के लिए रहता है| पहली बार किसी राज्य सरकार ने किसानों को दीर्घ कालीन लोन पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है | राजस्थान सरकार राज्य के किसानों को दीर्घकालीन लोन पर छुट दे रही है | इसके लिए किसानों को कृषि से जुड़े कृषि यंत्र या कृषि कार्य के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं | यह लोन एक वर्ष से अधिक के लिए रहेगा | यह योजना 17 दिसम्बर वर्तमान सरकार को एक वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणा की गई थी उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है | योजना से जुडी सभी जानकारी किसान समाधान लेकर आया है |

31 मार्च 2020 तक लोन लेने पर ब्याज दी जाएगी सब्सिडी

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 17 दिसम्बर को जयपुर में आयोजित किसान सम्मेलन में दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणा की थी | घोषणा पर अमल करते हुए इसे 1 अप्रैल 2019 से लागु किया गया है | एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा|

सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए दीर्घ कालीन कृषि ऋण लेने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की योजना लागू की है। अब समय पर ऋण का चुकारा करने वाले काश्तकारों को 7.10 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण मिल पाएगा। यह योजना 31 मार्च, 2020 तक लागू रहेगी।

यह योजना किस तरह के लोन के लिए है ?

राजस्थान के प्रमुख्य शासन सचिव, सहकारिता श्री नरेश पाल गंगवार ने बताया कि दीर्घ कालीन कृषि ऋण 12.10 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है तथा समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है | यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंक से दीर्घ कालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागु होगी | यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से सबसे कम है |

कृषि सम्बंधित इन कार्यों के लिए लोन पर दी जाएगी सब्सिडी

राज्य सरकार ने साफ किया है कि किन कार्यों के लिए लोन लेने पर किसानों को सब्सिडी दी जाएगी |

  • किसान लघु सिंचाई के कार्य :- (नलकूप , कूप गहरा करने, पम्पसैट, फव्वारा / ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, दिग्गी / हौज निर्माण)
  • कृषि यंत्रीकरण :- (ट्रैक्टर ,कृषि यांत्रिक, थ्रेसर, कम्बाईन हार्वेस्टर आदि को क्रय करने के लिए दीर्घ कालीन अवधि के लिए ऋण ले सकते हैं |)
  • इसके अलवा
  • डेयरी
  • भूमि सुधार
  • भूमि समतलीकरण
  • कृषि भूमि क्रय
  • अनाज / प्याज गोदाम निर्माण
  • ग्रीन हॉउस
  • कृषि कार्य हेतु सोलर प्लांट
  • कृषि योग्य भूमि की तारबंदी / बाउनड्रीवाल
  • पशुपालन
  • वर्मी क्म्पोष्ट
  • भेड़ / बकरी / सूअर/ मुर्गी पालन
  • उधानिकरण
  • ऊंट / बैल गाडी क्रय जैसी कृषि संबद्ध गतिविधयों हेतु |

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