देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि के आधुनिकीकरण के लिए सरकार खेती-किसानी के कामों में कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में अधिक से अधिक किसान इन कृषि यंत्रों को खरीदकर उनका उपयोग कर सकें इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान भी दिया जाता है। इस कड़ी में बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग द्वारा गन्ने की खेती में उपयोग किए जाने वाले कृषि यंत्रों और गन्ना कृषि यंत्र बैंक की स्थापना पर भारी अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य के इच्छुक किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए 1 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्य में “गन्ना यंत्रीकरण योजना” शुरू की गई है। सरकार राज्य में गन्ने की उत्पादकता बढ़ाना चाहती है इसके लिए सरकार द्वारा उन्नत बीजों के साथ ही नए कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान इन कृषि यंत्रों की मदद से गन्ना बीज का उपचार, गन्ना की बुआई, कीट एवं खरपतवार नियंत्रण, कटाई आदि का काम कर सकते हैं। जिससे गन्ना की उत्पादकता तो बढ़ेगी ही साथ ही किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी।
इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान
बिहार सरकार द्वारा गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए गन्ने की खेती में उपयुक्त होने वाले कृषि यंत्रों जैसे रटून मैनेजमेंट डिवाइस, शुगरकेन कटर प्लांटर, सेट ट्रीटमेंट डिवाइस, इंजन ऑपरेटेड पॉवर स्प्रेयर, ट्रैक्टर ऑपरेटेड पॉवर स्प्रेयर, ट्रैक्टर ऑपरेटेड राइजर/ रिंग पिट डिगर/ट्रेंच ओपनर, सिंगल बड कटर मैन्युअल, सिंगल बड कटर पॉवर ऑपरेटेड, डीजल इंजन/ विद्युत मोटर चालित गन्ना जूसर मशीन (ठेला सहित), लैंड लैवलर, हैंड ऑपरेटेड डिवाइस किट, पॉवर वीडर, कल्टीवेटर, एमबी प्लाउ आदि कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है।
कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान मिलेगा?
बिहार सरकार द्वारा किसानों को गन्ना की खेती में उपयोग किए जाने वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। इसमें व्यक्तिगत सामान्य वर्ग के किसानों को ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों पर लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तिगत गन्ना किसानों को लागत मूल्य का 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। वहीं चीनी मिल क्षेत्रों के अंतर्गत गन्ना यंत्र बैंक की स्थापना हेतु चीनी मिल/ पैक्स/ जीविका/ एफपीओ/ आत्मा के समूहों को यंत्रों के समूह का क्रय हेतु निर्धारित मूल्य का 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
कृषि यंत्र अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें?
गन्ना यंत्रीकरण योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 1 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान यह आवेदन विभागीय वेबसाइट ccs.bihar.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। इसके लिए किसानों के पास डीबीटी कृषि आईडी या मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। किसान अपनी इच्छा अनुसार कृषि यंत्रों का चयन कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए किसान संबंधित जिले के सहायक निदेश, ईख विकास या ईख पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा योजना से जुड़ी सभी जानकारी पोर्टल पर भी उपलब्ध है।