देश में ज्यादा से ज्यादा किसान कृषि यंत्रों का उपयोग कर अपनी आमदनी बढ़ा सकें इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाते हैं, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग केंद्र और फार्म मशीनरी बैंक अनुदान पर उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगें गए हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसान 23 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
दरअसल कृषि विभाग यूपी द्वारा किसानों को कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के अंर्तगत कृषि यंत्र/ कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर और स्मॉल गोदाम पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा राज्य के इच्छुक किसानों, सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHGs), जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) कृषि विभाग से संबंधित हो तथा एफ़पीओ आवेदन कर सकते हैं। वहीं थ्रेसिंग फ्लोर हेतु कृषक समूह लाभार्थी होंगे और स्मॉल गोदाम का लाभ केवल व्यक्तिगत किसानों को ही मिलेगा।
कृषि यंत्र पर किसानों को कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पर मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत एवं कस्टम हायरिंग सेंटर तथा हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग पर अधिकतम 40 प्रतिशत तथा फार्म मशीनरी बैंक पर अधिकतम 80 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। एक किसान परिवार (पति तथा पत्नी में कोई एक) को वित्तीय वर्ष में योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले कृषि यंत्रों में से अधिकतम किन्हीं दो यंत्रों हेतु ही अनुदान मिलेगा। दो कृषि यंत्रों के अतिरिक्त संबंधित को ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर के अतिरिक्त अन्य किसी यंत्र हेतु अनुदान नहीं मिलेगा। कस्टम हायरिंग सेंटर या हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग/ फार्म मशीनरी बैंक के लाभार्थी को विभाग द्वारा निर्धारित दर पर कृषकों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का बांड भी भरकर देना होगा।
किसानों को कृषि यंत्रों की बुकिंग के लिए देना होगा धरोहर राशि
आवेदन के समय ही किसानों को यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। लक्ष्य ना अवशेष रहने पर एवं ई-लॉटरी में चयनित ना होने वाले संबंधित किसानों को बुकिंग धनराशि वापस कर दी जाएगी। इसमें किसानों को 10,001 रुपये से 1,00,000 तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए किसानों को 2,500/- रुपये की धनराशि जमा करनी होगी। वहीं 1,00,000 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु किसानों को 5,000/- रुपये की धन राशि जमा करनी होगी।
इसके अलावा 10,000 रुपये तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों/ कृषि रक्षा उपकरणों हेतु आवेदक कृषि विभाग के पोर्टल पर स्वयं बुकिंग कर सकेगा तथा कृषि यंत्र का बिल बुकिंग की तिथि से 10 दिन के अंदर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में विभागीय पोर्टल पर बिल अपलोड नहीं किए जाने की दशा में बुकिंग स्वतः निरस्त हो जाएगी।
ई-लॉटरी से होगा किसानों का चयन
यदि लक्ष्य से अधिक आवेदन होते हैं तो विभाग द्वारा लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा। इसके लिए ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा। ई-लॉटरी हेतु स्थल, तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों को संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों के द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाएगी।
ई-लॉटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त 50 प्रतिशत क्रमवार प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। लाभार्थियों का चयन/ बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद, यंत्रों का फोटो व सीरियल नम्बर एवं संबंधित अभिलेख अपलोड करने हेतु अधिकतम 30 दिवस एवं कस्टम हायरिंग सेण्टर, हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु अधिकतम 45 दिनों का समय दिया जायेगा।
कृषि यंत्र अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें?
किसान निर्धारित मानक यंत्रों को upyantratracking.in पोर्टल पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड इन्वेंटरी में से किसी से भी खरीद सकते हैं। इच्छुक किसान जो कृषि यंत्र/ कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर और स्मॉल गोदाम पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे 23 अक्टूबर 2024 तक agriculture.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कृषि यंत्रों के आवेदन हेतु बुकिंग किए जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर पहले उपलब्ध मोबाइल नम्बर पर OTP प्राप्त करने का विकल्प होगा। यदि पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर बंद होगा तो लाभार्थी के नये मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूरा करने का विकल्प दिया जाएगा। आवेदक को एक मोबाइल नम्बर अपना अथवा अपने परिवार (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री एवं पुत्रवधू) के मोबाइल नंबर से ही आवेदन करना होगा। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि भी विभाग द्वारा की जाएगी।
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जी सर कृषि यंत्र अनुदान के लिए पोस्ट में लिंक दी गई है।
Ham tractor Shiv City per Lena chahte Hain Sadar mein subsidy Lene jata hai government hamen 90% subsidy the
Mae. Krisi
टेस्टर
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