90 प्रतिशत की भारी सब्सिडी लेकर करें सब्जियों की खेती

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सब्जियों की खेती के लिए अनुदान

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पालीहाउस में खेती करना आसान है क्यों की यहाँ पर जलवायु तथा मोसम को नियंत्रित किया जाता है | पालीहाउस में खेती से किसान अधिक मुनाफा कमाता तो है लेकिन यह उतना ही खर्चीला भी है | इसका कारण यह है की इसमें खेती करने के लिए किसान को बेमौसम खेती करना जरुरी रहता है | इससे अधिक मुनाफा होने की संभावना रहती है लेकिन अधिक खर्च के कारण सभी किसान के लिए सम्भव नहीं है | इसकी को ध्यान में रखते हुये हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के अनुसूचित जाती के किसानों के लिए सब्जी की खेती पर भारी सब्सिडी दे रही है | इस योजना का लाभ प्राप्त कर अनुसूचित जाती के कोई भी किसान सब्जी की खेती कर सकता है | इस योजना की पूरी जानकारी किसान समाधान लेकर आया है |

यह योजना कितने जिलों में लागु है ?

हरियाणा राज्य के सभी 22 जिलों में इस योजना को लागु किया गया है तथा सभी जिलों में सामान रूप से लागु है | इस योजना का आवेदन केवल अनुसूचित जाती वर्ग के किसान ही आवेदन कर सकते हैं | अन्य जाती के लिए यह योजना नहीं है |

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यह किस फसल के लिए योजना है ?

यह योजना पालीहाउस में खेती करने वाले किसानों के लिए जो अधिक मूल्यवान है क्योंकि लागत अधिक आती है | इसके लिए कोई निश्चित सब्जी का नाम नहीं है | लेकिन केवल सब्जी की खेती के लिए है |

आवेदन कब तक करें ?

इस योजना के लिए आवेदन प्रारंभ है अगर इच्छुक किसान इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आवेदन करें | आवेदन करने का अंतिम तिथि 31/03/2020 तक है |

लागत कितनी है ?

पालीहाउस में सब्जी की खेती में लगने वाले लागत प्रति वर्ग मीटर में दर्ज किया गया है | 140 रूपये प्रति वर्गमीटर की लागत अनुमानित किया गया है | अधिकतम एक किसान 4,000 वर्ग मीटर तक पालीहाउस में सब्जी लगा सकता है | इसका अधिकतम लागत 5 लाख 60 हजार रुपया है | किसान अपने सुविधा के अनुसार 4,000 वर्गमीटर से कम में लगा सकता है |

सरकार के तरफ से सब्सिडी कितनी है ?

उधानिकी विभाग इस योजना के तहत सब्जी की खेती पर प्रति वर्ग मीटर के तहत अनुदान दे रही है | यह अनुदान अधिकतम 90 प्रतिशत का है जो प्रति वर्गमीटर 126 रुपया है | एक किसान अधिकतम 5 लाख 4 हजार रुपया का सब्सिडी प्राप्त कर सकता है |

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आवेदन के लिए क्या दस्तावेज लगेगा |

  1. अनुसूचित जाती प्रमाणपत्र
  2. बैंक डिटेल्स
  3. आधार कार्ड
  4. राशन कार्ड अथवा बिजली का बील
  5. अधिकतम सीमा 4,000 वर्ग मीटर प्रति किसान

आवेदन कैसे करें ?

आवेदन करने के लिए सबसे पहले हरियाणा राज्य के किसान को डी.बी.टी. में पंजीयन करना जरुरी है | इसके लिए आधार कार्ड से हरियाणा ऑनलाइन बागबानी विभाग डी.बी.टी. में पंजीयन करायें | इस पंजीयन से 13 नंबर का एक पंजीयन संख्या मिलेगा जो सभी योजना के लिए मान्य रहेगा | उससे आगे किसी भी वर्ष में किसी भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं पंजीयन के लिए यहाँ क्लिक करें |

हरियाणा में अनुदान पर सब्जी की खेती करने के लिए आवेदन करें 

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