उत्तरप्रदेश में ट्रेक्टर एवं पॉवर टिलर पर किसानों को दी जाने वाली सहायता
अगर कोई किसान ट्रैक्टर या पावर टिलर खरीदना चाहता है तो सरकार उसपर भारी छूट दे रही है, किसान जिसका फायदा ले सकते हैं। उद्यान विभाग की तरफ से किसानों को ट्रैक्टर (20 हार्सपावर से कम के ट्रैक्टर), 8 हार्सपावर से कम के पावर टिलर और 8 हार्सपावर से बड़े पावर टिलर पर सरकार अनुदान दे रही है। यह अनुदान एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) -राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत दिया जाता है I
ट्रैक्टर पर सरकार 75 हज़ार रुपए सब्सिडी देती है, जिस ट्रैक्टर की कीमत करीब 3 लाख होती है, जबकि SC और ST कटैगरी में आने वाले किसानों को सरकार एक लाख रुपए की सब्सिडी देती है। इसके अलावा सरकार दो तरीके के पावर टिलर पर अनुदान देती है। पहला 8 हार्स पावर से कम के पावर टिलर पर और 8 हार्स पावर से अधिक के पावर टिलर पर।
दी जाने सहायता निम्नानुसार है
क्र.सं. | शक्तिचालित मशीन / उपकरण | अनुमन्य लागत प्रति यूनिट | अनुमन्य अनुदान | |
सामान्य वर्ग के लिए | लघु एवं सीमान्त कृषक / अनु.जाति / अनु.जनजाति / महिलाओं के लिए | |||
1- | टैक्टर 20 बीएचपी तक | 3.00 लाख रूपये | लागत का 25% अधिकतम 75,000 रुपये | अधिकतम 1 लाख रुपये |
2- | पावर टिलर 8 बीएचपी से कम | 1.00 लाख रुपये अधिकतम | अधिकतम 40,000 रुपये | 50 हज़ार रुपये |
3- | पावर टिलर 8 बीएचपी एवं उससे अधिक | 1.50 लाख रुपये अधिकतम | अधिकतम 60,000 रुपये | 75,000 रुपये |
4- | सोइंग,प्लाण्टिंग, रीपिंग, डिगिंग उपकरण | 30 हज़ार रुपये अधिकतम | अधिकतम 15,000 रुपये | 12,000 रुपये |
कौन ले सकता है इसका लाभ ?
- किसी भी श्रेणी के किसान ट्रेक्टर का खरीद कर सकते हैं।
- केवल वे ही किसान पात्र होगे जिन्होने बीते 7 वर्षो में ट्रेक्टर या पावरटिलर खरीद पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
- ट्रेक्टर एवं पावरटिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
आवेदन कैसे करें ?
किसान को इसका लाभ लेने के लिए सबसे पहसे कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट https://www.upagriculture.com/ पर रजिष्ट्रेशन करना होता है उसके बाद जिला उद्यान अधिकारी के पास सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन देना होता है। जिसके साथ में ये प्रूफ देना होता है कि जो यंत्र आप खरीदने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास पैसे उपलब्द हैं, क्योंकि सब्सिडी की राशि यंत्र खरीद लेने के बाद किसान को मिलती है, पहले किसान को पूरा पैसे का भुगतान करना होता है
कौन से दस्तावेज लगेंगे ?
पंजीकरण के लिए किसान को बैंक खाते की पास बुक की फोटो कापी व आधार कार्ड की कॉपी लाना जरूरी है। यंत्र के मिलने के बाद अनुदान किसान के बैंक खाते में पहुंच जाता है। सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए एक 10 रुपए का स्टांप सपथ पत्र के रूप में लगाना होता है।
आवेदन करने के लिए क्लिक करें
डाउनलोड करें किसान समाधान एंड्राइड एप्प और जाने कहाँ कोन सी योजनायें चल रही हैं
I want a power talle?
https://upagriculture.com/ पर पंजीकरण कर यंत्र के लिए टोकन निकालें |
Nhi khul rha hai
सर उत्तरप्रदेश में आवेदन चल रहे हैं | https://kisansamadhan.com/farmers-apply-to-get-agricultural-machinery-at-subsidy-up-to-50-percent-up/ दी गई लिंक पर देखें |
Mahindra 555Di Taktar Lena ha sir Baghpat 9837029284
http://upagriculture.com/ पर पंजीकरण करें |
Up se hu jab form nikle too batna
http://upagriculture.com/ दी गई लिंक पर पंजीकरण करें
Sir mera ek help kar dijiye bahut mehrbani hogi kripya uttar pradesh me maharajganj se hu ka online portal bata dijiye mujhe tracter lena hai please sir hamare yahs koi adhikari sun hi nahi raha hai apna number send kar dijiye hamare id par
http://upagriculture.com/ दी गई लिंक पर पंजीकरण करें | इसके बाद यंत्र की मांग करें
Information about tractor
Kese apply krna h agr loan p tractor le tab bhi ye pm yojna ka labh milega ya nhi or up meerut me h ye ya nhi
जी किस राज्य से हैं ? जब आवेदन होंगे तब जानकारी दी जाएगी |
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अभी आवेदन नहीं हो रहे हैं
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अभी आवेदन नहीं हो रहे हैं |
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जी क्या जानकरी चाहिए
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किस राज्य से हैं सर आप ?
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https://upagriculture.com:81/token/mainpage.aspx पर पंजीयन करें |
ट्रैक्टर के लिए आवेदन
उत्तर प्रदेश में आवेदन के लिए किसान पारदर्शी पोर्टल से आवेदन करें |
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