ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने एवं गौपालकों को सशक्त बनाने के लिए मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है। योजना के तहत सरकार द्वारा स्वदेशी नस्लों की गाय पालने के लिए अनुदान के साथ ही बैंक ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की इकाई स्थापना हेतु अधिकतम 11 लाख 80 हजार रुपये का अनुदान दो चरणों में दिया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन 01 नवंबर से शुरू किए जाएँगे जो 30 नवंबर 2024 तक चलेंगे। इस दौरान आवेदन करने वाले व्यक्तियों को योजना लाभ मिलेगा।
मिनी डेयरी के लिए कितना अनुदान मिलेगा?
नंद बाबा दुग्ध मिशन के निदेशक राकेश कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू की गई है। योजना के तहत लाभार्थी अंश 15 प्रतिशत, बैंक ऋण 35 प्रतिशत तथा इकाई लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। मिनी डेयरी के लिए साहिवाल, गिर एवं थारपारकर प्रजाति की 10 गाय की परियोजना की कुल अनुमानित लागत 23.60 लाख है, जिस पर लाभार्थी को अधिकतम 11 लाख 80 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।
लाभार्थी को गाय का क्रय प्रदेश के बाहर से यथासंभव ब्रीडिंग ट्रैक्ट से लाभार्थी द्वारा किया जाएगा। खरीदी जाने वाली गाय प्रथम या द्वितीय ब्यात की होनी चाहिए तथा गौवंश डेढ़ माह से पूर्व ना ब्यायी हो इस बात का ध्यान रखना होगा।
मिनी डेयरी के लिए कितनी भूमि चाहिए
इकाई की स्थापना हेतु लगभग 0.20 एकड़ ( 8712 वर्ग फूट) भूमि तथा चारा उत्पादन हेतु 0.80 एकड़ (34848 वर्ग फूट) भूमि अनिवार्य है। यह भूमि किसान की स्वयं की अथवा पैतृक अथवा न्यूनतम 07 वर्षों के लिए अनुबंध/ किरायेनामे पर ली गई हो। योजना के माध्यम से पशुपालकों को नये अवसर मिलेंगे जिससे की वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके।
मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के लिए आवेदन कहाँ करें?
योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति को 1 नवंबर से 30 नवम्बर 2024 के दौरान आवेदन करना होगा। इस योजना के संबंध में आवेदन पत्र का प्रारूप व संबंधित शासनादेश की जानकारी विभागीय पोर्टल updairydevelopment.gov.in पर अथवा www.animalhusb.upsdc.gov.in पर देखी जा सकती है। इसके अलावा संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अथवा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के कार्यालयों में उपलब्ध है तथा अधिक जानकारी के लिए अपने जनपद के उक्त कार्यालयों में संपर्क किया जा सकता है।
मिशन निदेशक ने बताया कि पूर्व में संचालित कामधेनु, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु योजना अथवा नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत संचालित नंदिनी कृषक समृद्धि योजना अथवा मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
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