मध्यप्रदेश में यदि इन कृषि यंत्रों व उपकरणों पर अनुदान चाहतें है तो यहाँ पंजीयन करें

कृषि यंत्र योजनाएं मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में इन कृषि यंत्रों एवं उपकरण पर अनुदान पाने के लिए यहाँ पंजीकरण करें

मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु आवेदन ऑनलाइन हो गए हैं, सभी किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन करना पढ़ेगा साथ ही कृषकों द्वारा डीलर का चयन केवल बायोमेट्रिक मशीन (फिंगरप्रिंट स्कैनर मशीन) के माध्यम से ही किया जा सकेगा इसलिए जो कृषक कृषि यन्त्र अनुदान से पहले से पंजीकृत हैं एवं जो पहली बार पंजीयन करवा रहें हैं वे सभी जिस डीलर से यन्त्र खरीदना चाहतें उनके पास से या जन्हा भी बायोमेट्रिक मशीन (फिंगरप्रिंट स्कैनर मशीन) उपलब्ध हो वहां से पंजीयन करवाने का प्रयास करें |

  नीचे दी गई मशीनों पर अनुदान हेतु आवेदन 

कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रेक्टर ,जीरो टिल सीड कम  फ़र्टिलाइज़र ड्रिल , पैडी राइस ट्रांसप्लांटर , रेज्डबेड  प्लांटर , रेज्डबेड  प्लांटर विथ इंक्लिनेड प्लेट एंड शेपर ,हैप्पी सीडर ,लेज़र लैंड लेवलर , रोटावेटर, मल्चर ,श्रेडर ,स्वचालित रीपर , स्ट्रॉ रीपर , ट्रेक्टर चलित रीपर कम बाइंडर एवं सिंचाई यंत्रों (पंप , स्प्रिंकलर , ड्रिप सिस्टम , पाइपलाइन ,रेनगन ) के आवेदन हेतु उपलब्ध हैं ।

फ़र्टिलाइज़र ड्रिल , पैडी राइस ट्रांसप्लांटर , रेज्डबेड  प्लांटर , रेज्डबेड  प्लांटर विथ इंक्लिनेड प्लेट एंड शेपर ,हैप्पी सीडर ,लेज़र लैंड लेवलर , रोटावेटर, मल्चर ,श्रेडर ,स्वचालित रीपर , स्ट्रॉ रीपर , ट्रेक्टर चलित रीपर कम बाइंडर एवं सिंचाई यंत्रों (पंप , स्प्रिंकलर , ड्रिप सिस्टम , पाइपलाइन ,रेनगन ) के आवेदन हेतु उपलब्ध हैं । मल्टीक्रॉप थ्रेशर के लक्ष्यों में एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर के भी लक्ष्य सम्मिलित हैं, अभी किसान भाई सिर्फ इन यंत्रों के लिए ही आवेदन कर सकते हैं |

कृषि यंत्रो एवं उपकरणों के क्रय पर अनुदान हेतु कृषको की पात्रता 

स्वचलित कृषि उपकरण (रीपर कम बाईन्डर, स्वचलित रीपर, राईस ट्रांस प्लान्टर)
  • किसी भी श्रेणी के कृषक उक्त सामग्री का क्रय कर सकते है।
  • केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
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ट्रेक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र
  • किसी भी श्रेणी के कृषक यह यंत्र का क्रय कर सकते है किन्तु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रेक्टर होना आवश्यक है।
  • केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।

अनुदान प्राप्त करने की शर्तें

  • पंजीयन उपरांत निर्धारित समयावधि में क्रय की गई सामग्री पर ही अनुदान देय होगा !
  • इस आवेदन की दिनांक से 10 दिवस के अन्दर अपना विस्तृत आवेदन चयनित डीलर के माध्यम से प्रस्तुत करे! अन्यथा आपका यह पंजीयन स्वतः निरस्त हो जायेगा!
  • आवेदन निरस्त होने के उपरांत आप को आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी ।
  • कृषक को सामग्री पर अनुदान का लाभ उसी स्थिति में प्राप्त होगा जब वह सामग्री हेतु अनुदान की पात्रता शर्तो की पूर्ती करते हों। पात्रता की विस्तृत शर्ते पोर्टल पर दी गई है।
  • चयनित डीलर के माध्यम से कृषक अपने अभिलेख के साथ-साथ देयक की प्रति एवं सामग्री के विवरण भी पोर्टल में दर्ज कराये।
  • एक बार डीलर का चयन किये जाने पर डीलर पुनः बदलना संभव नहीं होगा ।

यह बातें ध्यान रखें 

  • योजनांतर्गत अपात्र कृषकों को सामग्री क्रय पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा । स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही कृषक सामग्री क्रय की कार्यवाही करें। अपात्र होने के बाद भी यदि आप सामग्री का क्रय करते है तो आपको अनुदान नही दिया जायेगा तथा विभाग इसके लिए उत्तरदायी नही होगा ।
  • डीलर को कृषक द्वारा यंत्र/सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाना होगा। नगद राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
  • डीलर के माध्यम से अभिलेख एवं देयक आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिवस में विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री तथा अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। भौतिक सत्यापन में सभी अभिलेख उपयुक्त पाये जाने, क्रय अनुसार यंत्र/सामग्री उपयुक्त पाये जाने तथा योजना की शर्तो की पूर्ती उपयुक्त पाये जाने पर ही कृषक को अनुदान प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।
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कृषक सीधे स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं, परन्तु किसी भी तरह की त्रुटी से बचने के लिए जहाँ बायोमेट्रिक मशीन (फिंगरप्रिंट स्कैनर मशीन) उपलब्ध हो एवं सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों का मिलान हो सके एवं यदि किसी कृषक को किसी कम्पनी का उपकरण या यंत्र पसंद हो तो वह उसके पास जाकर आवेदन करें एवं डीलर की सहायता ले |

आवेदन के लिए किसान भाई नीचे दी गई लिंक

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल(https://dbt.mpdage.org/index.aspx) पर क्लिक करें, दी गई लिंक पर किसान भाई सब्सिडी कैलकुलेटर पर किस यन्त्र पर कितना अनुदान उन्हें मिलेगा यह भी देख सकतें हैं

यहाँ क्लिक करें – ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल

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72 टिप्पणी

  1. हेलो सर मैं रीवा जिला ब्लॉक रायपुर कर्चुलियान से जानना चाहता हूं कि हमें पाली हाउस लगवाना है तो इसके लिए क्या-क्या प्रोसेस करना पड़ेगा और क्या इसमें सब्सिडी कैसे और कितनी मिलती है इसकी जानकारी चाहिए और आवेदन प्रक्रिया कैसे करनी पड़ती है और आवेदन के कितने दिनों के बाद ए सेंसन हो जाता है

  2. सर
    मुझे उद्यानिकी विभाग की योजनाओं में किन्हीं कारणों से पूरी खसरा नम्बर नही जोड़ पाया , अतः खसरा नंबर जोड़ने का समाधान बताये?

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