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पाली हाउस में यह कार्य करवाने के लिए भी दी जा रही है 50 प्रतिशत सब्सिडी

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पाली हाउस मरम्मत के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी

कृषि को बढ़ावा देने के लिए तथा किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार नये – नये तरीकों को बढ़ावा दे रही है इसकी के तहत राज्य तथा केंद्र सरकार मिलकर पाली हाउस के लिए किसानों को लगातर प्रेरित कर रही है | पालीहाउस में किसान सभी तरह की खेती हर मौसम में कर सकते है जिससे बाजार भाव अधिक मिलता है | पालीहाउस को भी समय – समय पर मरम्मत करने की जरुरत पड़ती है | पालीहाउस में लगा हुआ पालीथीन तीन वर्ष तक ही चलता है उसके बाद इसे बदलना पड़ता है यह सभी जानकरी हम आपको विडियो के माध्यम से भी दे चुके हैं | सरकार किसान को पालीहाउस लगाने के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी देती है जिसके कारण किसान पालीहाउस लगाने में आर्थिक रूप से सक्षम होता है | पालीहाउस की मरम्मत करने के लिए किसान को किसी भी तरह का कोई सहायता नहीं मिलता है जिसके कारण देश भर में अनेकों पालीहाउस बन्द हो गए है | अगर किसान को मरम्मत करने के लिए सरकारी सहायता दिया जाय तो बन्द पड़ा हुआ पालीहाउस फिर से शुरू हो सकता है |

इसी को ध्यान में रखते हुये बिहार सरकार ने पाली हाउस की मरम्मत करने के लिए लागत का 50 प्रतिशत का अनुदान देने का फैसला किया है | इस योजना की पूरी जानकारी किसान समाधान लेकर आया है |

योजना क्या है ?

बिहार बागवानी विकास सोसायटी द्वारा अधिस्थापित किसानों के वैसे पुराने पाली हॉउस, जो खराब हो गये हों, के जीर्णोद्धार की योजना संचालित कर रही है | इस योजना के तहत वर्ष 2013 – 14 तक लक्ष्य के विरुद्ध अधिस्थापित पाली हॉउस जिसका रकबा 5000 वर्गमीटर है उसी जिले को इस योजना में शामिल किया जायेगा |

योजना में किन जिलों को शामिल किया गया है ?

यह योजना उस जिले के लिए जिस जिले में 5,000 वर्गमीटर तक का रकबा है | इसके तहत पटना, वैशाली, नालन्दा, औरंगाबाद, नवादा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सिवान, समस्तीपुर, पश्चिमी चम्पारण, बक्सर, कटिहार, भोजपुर, सीतामढ़ी, रोहतास, जहानाबाद, कैमुर, गोपालगंज, गया एवं शेखपुरा जिलों को शामिल किया गया है |

योजना में कितनी सहायता दी जाएगी ?

पुराने पालीहाउस जिसका रकबा 1,000 वर्गमीटर होगा, उसके लिए अनुमानित लागत विवरणी के अनुरूप लागत पर 343 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से खर्च का आकलन किया गया है | लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा | पांच वर्ष से अधिक के पालीहाउस पर अधिकतम 4,000 वर्गमीटर अनुदान का लाभ दिया जायेगा | लागत मूल्य कम होने पर अनुदान पर वास्तविक रूप में देय होगा |

योजना का लाभ कैसे प्राप्त होगा ?

जिला के सहायक निदेशक, उधान द्वारा चयनित लाभुकों के पालीहाउस मरम्मतिकर्ता कम्पनियों को अनुदान राशि का भुगतान वित्त विभाग के निर्धारित प्रावधानों एवं विभागों निदेशों के आलोक में आर.टी.जी.एस. / निफ्ट के माध्यम से चयनित कम्पनी के आधार लिंक्ड बैंक खाता में स्थानान्तरित किया जायेगा | इस योजना के तहत अनुदान का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से लाभुकों के पाली हाउस मरम्मतिकर्ता कम्पनी / लाभुकों को आधार लिंक्ड बैंक खाता में किया जायेगा |

पाली हाउस की पूरी जानकारी के लिए निचे दिए गए विडियो देखें 

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