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20 लाख तक की सब्सिडी लेकर शुरू करें 5,000 क्षमता तक का लेयर मुर्गी पालन फार्म

5000 murgi palan ke liye sarakri anudan

लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान योजना हेतु आवेदन

मुर्गी पालन करने वाले किसान या जो व्यक्ति मुर्गीपालन करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है | राज्य सरकार ने लेयर मुर्गी पालन के लिए एक योजना लेकर आयी है | समेकित मुर्गी विकास योजना (प्रस्तावित) के अंतर्गत लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019 – 20 में लेयर फार्म हेतु आवेदन माँगा है | यह योजना 5,000 मुर्गी के लिए है , इच्छुक आवेदक योजना के लिए आवेदन कर के लाभ प्राप्त कर सकते हैं | इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 1492.80 लाख रुपये जारी किया है | योजना पूरी तरह से बिहार राज्य के निवासियों के लिए है | किसान समाधान पूरी जानकारी लेकर आया है:-

मुर्गीपालन योजना में कितनी सब्सिडी दी जाएगी ?

राज्य में मुर्गी अंडा एवं मांस उत्पादन में वृद्धि हेतु लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म (5,000 लेयर मुर्गी की क्षमता वाले, फीड मिल सहित) की स्थापना लागत पर अनुदान (सामान्य जाती के लाभुकों हेतु 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति के लाभुकों हेतु 40 प्रतिशत) तथा चार वर्षों तक बैंक ऋण के ब्याज (interest compound) पर 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी |

योजना अन्तर्गत चयनित लाभुकों को लेयर मुर्गी फार्म का संचालन न्यूनतम सात वर्षों तक करना अनिवार्य होगा |
क्र.सं.
कोटि
रिक्त (इकाई में)
इकाई लागत (लाख रूपये में)
आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि (लाख रूपये में)
अनुदान
भूमि की आवश्यक
स्वलागत
बैंक ऋण
इकाई लागत का %
अधिकतम अनुदान (लाख रु. में )

1.

सामन्य जाति

62

48.50

22.90  

4.95

30

14.55  

50 डिसमिल

2.

अनुसूचित जाति

26

48.50

22.90

4.85  

40

19.40

50 डिसमिल

3.

अनुसूचित जनजाति

3

48.50  

22.90

4.85

40

19.40

50 डिसमिल

इसके अतरिक्त कुल चार वर्षों तक बैंक ऋण के ब्याज (interest component) पर 50 प्रतिशत अनुदान की अधिकतम राशि निम्नांकित विवरणी के अनुरूप डी जायेगी | स्वलागत से लेयर फार्म स्थापित करने पर बैंक ऋण के ब्याज पर अनुदान देय नहीं होगा |

क्र.सं.
कोटि
लेयर मुर्गी फार्म की क्षमता
प्रति इकाई स्थापना हेतु बैंक ऋण के ब्याज पर 50 प्रतिशत अनुदान राशि – (अधिकतम राशि, लाख रूपये में)
प्रथम वर्ष
दिवतीय वर्ष
तृतीय वर्ष
चतुर्थ वर्ष
कुल अनुदान राशि (अधिकतम)

1.

सामान्य

5,000

1.74  

1.305  

0.87  

0.435

4.35  

2.

अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति

1.455

1.08  

0.72  

0.36  

3.615

                     

सब्सिडी के लिए आवेदन कब एवं कैसे करें ?

आवेदन की शुरुआत हो चुकी है | 9 /11/2019 से लेकर 8/12/2019 तक आवेदन का डेट हैं | इसके लिए आवेदक नीचे दिए गए नियम और शर्ते को ध्यान से पढ़ लें तथा सारे दस्तावेज एक जगह कर लें जिससे आवेदन करने में आसानी रहेगा |

लेयर मुर्गी पालन योजना का लाभ कैसे मिलेगा ?

योजना का लाभ पहले आव – पहले पाओ पर किया जायेगा | इसका मतलब यह हुआ की जो पहले आवेदन करेगा उसे योजना का लाभ पहले दिया जायेगा | फिर भी योजना का चयन में कुछ प्राथमिकता रखा गया है |

  • स्वलागत + प्रशिक्षण / अनुभव ———————— प्रथम प्राथमिकता
  • स्वलागत ———————————————— दिवतीय प्राथमिकता
  • बैंक ऋण + प्रशिक्षण / अनुभव ————————- तृतीय प्राथमिकता

भूमि का ब्यौरा (जिसका उपयोग लेयर फार्मिंग के लिए किया जाना है)

5,000 क्षमता के लेयर पोल्ट्री फार्म हेतु 1/2 एकड़ (50 डिसमिल) भूमि की आवश्यकता होगी | भूमि का साक्ष्य उपलब्ध करना अनिवार्य होगा |

  1. खाता
  2. खसरा
  3. रकबा (एकड़ में)
  4. जिला मुख्यालय से दूरी
  5. मौजा
  6. ग्राम
  7. थाना
  8. थाना न.
  9. प्रखंड / अंचल
  10. जिला
  • भूमि के नजरी नक़्शेकी छाया प्रति संलग्न करें |
  • भूमि आवेदक के नाम से है या लीज (पट्टा) पर ली गई है

(आवेदक के नाम से भूमि होने की स्थिति में भूमि स्वामित्व प्रमाण – पत्र / अघतन लगान रसीद अथवा लीज पर भूमि लेने की स्थिति में भू – स्वामी का भूमि स्वामित्व प्रमाण – पत्र / अघतन लगान रसीद तथा एकरारनामा की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा)

लेयर मुर्गी फार्म हेतु प्रस्तावित प्रोजेक्ट का विवरण

आवेदनकर्ता के पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना जरुरी है जिसमें मुर्गी पालन पर व्यय के अलावा वर्ष भर आने वाले खर्च को दिखाना होगा साथ ही वर्ष भर मई मुर्गी पालन से लाभ भी दिखाना होगा | प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस तरह होना चाहिए |

  1. प्रस्तावित प्रोजेक्ट रिपोर्ट की राशि
  2. अनुदान की राशि
  3. अनुदान के अतिरिक्त राशि की व्यवस्था (स्वलागत अथवा बैंक ऋण से)
  4. यदि स्वलागत से हो तो राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य
  5. यदि बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो लाभुक के स्तर
  6. से व्यय की जाने वाली राशि (मार्जिन मनी) की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य
  7. [राशि की उपलब्धता संबंधित साक्ष्य के रूप में अघतन बैंक पास बुक / बनेक के शाखा प्रबंधक के द्वारा सत्यापित खाता विवरणी (account statement) / बैंक सावधि जमा अथवा बीमा का प्रत्यार्पण मूल्य (surrender value) इत्यादी जमा कियाजा सकता है ]
  8. विशेष यदि कोई हो (निबंधन संख्या इत्यादि)

मुर्गी पालन योजना के लिए लोन लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज :-

अगर किसान बैंक से लोन प्राप्त करना चाहते हैंतो अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यह दिखाना होगा |

  1. बैंक का नाम, बैंक शाखा
  2. खाता संख्या
  3. आई.एफ.एस.सी. कोड
  4. पैन कार्ड संख्या

लेयर मुर्गी पालन आवेदन के लिए अवश्यक दस्तावेज ?

आवेदनकर्ता को आवेदन करने से पहले यह सभी दस्तावेज अपने पास रखना क्जरुरी है |

  1. आवेदक का फोटोग्राफ
  2. आधार कार्ड की छाया प्रति
  3. जाति प्रमाण पत्र (केवल SC/ST के लिए अनिवार्य है)
  4. पाएं कार्ड की छाया प्रति
  5. आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि की छाया प्रति
  6. लीज / निजी / पैत्रिक भूमि का ब्यौरा की छाया प्रति
  7. पोल्ट्री फार्मिंग का प्रशिक्षण संबंधित साक्ष्य
  8. बैंक खाता पास बुक की छाया प्रति
  9. पैन कार्ड की छाया प्रति
  10. लेयर फार्म स्थापित करने हेतु कुल भूमि की उपलब्धता का साक्ष्य :-
  11. भूमि स्वामित्व प्रमाण – पत्र / अधतन लगान रसीद की छाया प्रति – यदि भूमि स्वयं की हो तो |
  12. लीज करार नामा की छाया प्रति (भू – स्वामी का भूमि स्वामित्व प्रमाण – पत्र / अघतन लगान रसीद की छाया प्रति सहित) – यदि भूमि लीज पर ली जा रही हो तो |
  13. भूमि के नजरी नक्शा की छाया प्रति संलगन करें |
  14. प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलगन करें अन्यथा विभाग द्वारा तैयार किया गया model project report ही मान्य होगा |
  15. स्वलागत से लेयर फार्म स्थापना के लिए राशि की उपलब्धता संबंधित साक्ष्य / बैंक ऋण से लेयर फार्म की स्थापना के लिए मार्जिन मनी की उपलब्धता संबंधित साक्ष्य |

लेयर मुर्गी पालन सब्सिडी हेतु आवेदन कैसे करें ?

आवेदक आवेदन आनलाईन करे | इसके लिए राज्य सरकार ने एक वेबसाईट बनाया है जिस पर आप सीधे किसी भी कम्प्यूटर सेंटर / वसुधा सेंटर से आवेदन कर सकते हैं | आवेदन का लिंक यह https://poultry1920.ahdbihar.in/ है |

किसी भी समस्या के लिए 0612 – 2230942 पर सम्पर्क करें |

लेयर मुर्गीपालन फार्म सब्सिडी पर खोलने के लिए आवेदन हेतु क्लिक करें

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