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सोमवार, दिसम्बर 2, 2024
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किसानों से इस भाव पर खरीदी जाएगी सोयाबीन, सरकार ने दी मंजूरी

न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि की MSP पर सोयाबीन की खरीद को लेकर असमंजस खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए सोयाबीन की सरकारी खरीद को मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा सोयाबीन की खरीद केंद्र सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम के तहत की जाएगी। राज्य में सोयाबीन की खरीद केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 4892  रुपये प्रति क्विंटल पर ही की जाएगी। 

मंत्रि-परिषद द्वारा पंजीकृत किसानों से उपार्जन, राज्य उपार्जन एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है। सोयाबीन उपार्जन के लिये 1400 केंद्र बनाये जाएँगे, जिनमें यथा संशोधन भी किया जा सकेगा। प्रदेश में किसानों से 13.68 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन की खरीदी MSP पर की जाएगी। निर्धारित मात्रा से अधिक उपार्जन होने पर राज्य सरकार अपने स्तर पर सोयाबीन की खरीदी करेगी।

25 सितम्बर से शुरू होंगे किसानों के पंजीयन

सरकारी खरीद के लिये किसानों के पंजीयन 25 सितम्बर से शुरू होंगे। राज्य के किसान 25 सितम्बर से 20 अक्टूबर 2024  तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। वहीं सोयाबीन की खरीद का काम 25 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2024 तक किया जाएगा। सरकार ने अधिकारियों को पंजीयन की सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जब किसान के भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज जानकारी में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा।

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ई-उपार्जन पोर्टल पर होंगे किसान पंजीयन

सोयाबीन की खरीद के लिये किसानों का पंजीयन ई-उपार्जन पोर्टल पर होगा। सिकमी/बटाईदार/वनाधिकारी पट्टाधारी किसानों का पंजीयन सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर किया जाएगा। पंजीयन केंद्र पर किसान को आधार संबंधी दस्तावेज, आधार नंबर से पंजीकृत मोबाइल नंबर हो तथा सिकमीनामे की प्रति साथ में लेकर आना होगा। सिकमी नामें की प्रति ई-उपार्जन पोर्टल पर ऑपरेटर द्वारा स्कैन कर अपलोड करनी होगी, इसके उपरांत ही पंजीयन की कार्यवाही पूरी होगी।

सिकमी/बटाईदार/वनाधिकारी पट्टाधारी किसानों का शत-प्रतिशत सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। किसानों को वनपट्टा एवं सिकमी अनुबंध की प्रति व अन्य दस्तावेज साथ में लाना अनिवार्य है। वनपट्टाधारक किसान के पंजीयन में वनपट्टा क्रमांक खसरा रकबे एवं बोई गई फसल की प्रविष्टि की जाएगी। सोयाबीन उपार्जन के लिए किसानों द्वारा पंजीयन के समय आधार कार्ड, खसरा नकल एवं बैंक पासबुक की प्रति पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। एनआईसी द्वारा यह सुविधा ई-उपार्जन पोर्टल में दी जायेगी। उपार्जन समितियों द्वारा किसानों के इन दस्तावेजों को प्रिंट कर संरक्षित रिकार्ड में रखा जाएगा।

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