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मंगलवार, सितम्बर 17, 2024
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प्रतिदिन 906 किसानों का 3.34 करोड़ रुपए का किया जा रहा है ऋण माफ

किसानों के 1529 करोड़ रुपए के कर्ज किए गए माफ

किसानों को कृषि कार्यों के लिए पूँजी जुटाने के लिए बैंक ऋण की आवश्यकता होती है, लेकिन कई कारणों के चलते किसान यह ऋण समय पर नहीं चूका पाते हैं| जिससे किसानों पर कृषि ऋण का बोझ बढ़ता जाता है और वे डिफाल्टर हो जाते हैं | किसानों को कृषि ऋण से मुक्त करने के लिए झारखंड सरकार ने राज्य में किसानों के लिए कृषि ऋण माफ़ी योजना शुरू की है | इस योजना के तहत किसानों के द्वारा लिए गए ऋण की भरपाई राज्य सरकार करेगी |

झारखंड कृषि ऋण माफी का उद्देश्य राज्य के अल्पावधि कृषि ऋण धारक किसानों को ऋण के बोझ से राहत देना है। योजना के तहत फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना ताकि वह दोबारा से नई फसलों के लिए ऋण ले सकें एवं कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। ऋण माफी योजना के तहत कृषि ऋण माफ़ करते हुए 423 दिन पूर्ण हो गए है |

अभी तक कितने किसानों को मिली कर्ज माफी

झारखंड में नई सरकार बनते ही सरकार ने किसानों के ऋण माफ करने की घोषणा कर दी थी। राज्य में वित्तीय वर्ष 2020–21 से कृषि ऋण ऋण माफ़ी योजना के तहत किसानों के अल्पावधि ऋण माफ किए जा रहे हैं | वर्ष 2020–21 से 31 मार्च 2022 तक कुल 3,83,102 किसानों के 1529.01 करोड़ रूपये माफ़ किये गये हैं। योजना के तहत प्रत्येक दिन 906 किसानों का 3.34 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया जा रहा है |

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इन किसानों का किया जा रहा है ऋण माफ 

झारखंड ऋण माफ़ी योजना के तहत राज्य के ऐसे रैयत-किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते हैं एवं गैर-रैयत किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर खेती करते हैं दोनो को ही कृषि कर्ज माफी योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसमें किसान झारखंड का होना चाहिए एवं उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। किसान के पास वैध आधार नम्बर होना चाहिए।एक परिवार से एक ही व्यक्ति जिसने फसल ऋण लिया है का ऋण माफ किया जाएगा। किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड एवं मान्य राशन कार्ड होना चाहिए।  

इन किसानों का नहीं होगा ऋण माफ

ऋण माफ़ी योजना के तहत छोटे तथा सीमांत किसानों का ऋण माफ़ी किया जा रहा है | सरकार पेंशन तथा नौकरी करने वाले किसानों का ऋण माफ़ नहीं करेगी| ऋण माफ़ी योजना के तहत राज्यसभा / लोकसभा / विधानसभा के पूर्व एवं वर्तमान सदस्य/राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री/नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष/जिला परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष, केंद्र या राज्य, विभाग एवं इनकी क्षेत्रीय इकाई “ राज्य सरकार के मंत्रालय/ PSE  एवं सम्बद्ध कार्यायल, सरकार के अधीन स्वायत संस्थाओं के सभी कार्यरत या सेवानिवृत पदाधिकारी एवं कर्मी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मी, सभी सेवानिवृत पेंशनधारी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए या अधिक हैं, गत निर्धारण वर्ष 2020–21 में आयकर देने वाले सभी व्यक्ति, सभी निबंधित डॉकटर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेड एवं आर्किटेक्ड, जो प्रैक्टिस कर रहे हों | इन सभी को योजना का पात्र नहीं माना गया है, अर्थात् इन लोगों के ऋण माफ नहीं किए जाएँगे |

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