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गुरूवार, मार्च 28, 2024
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इन राज्यों में शुरू हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीयन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पंजीकरण खरीफ 2021

जहाँ कई राज्यों में अभी जायद फसलों की कटाई चल रही है वहीँ कुछ राज्यों में किसानों ने खरीफ फसल की बुआई के लिए तैयारी शुरू कर दी है | फसलों को प्राक्रतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाव के लिए जरुरी है की किसान अपनी फसलों का बीमा करवाएं ताकि फसल क्षति होने पर उसकी भरपाई की जा सके|  वर्ष 2016 से चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की पूरे फसल चक्र से जुड़ी गतिविधियों के दौरान फसल के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करती है। कुछ राज्यों में फसल बीमा योजना के तहत किसानों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है तथा कुछ राज्यों में फसलों की बुआई के साथ ही शुरू हो जाएगी |

खरीफ 2021 के लिए इन राज्यों में शुरू हुआ किसान पंजीकरण

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए वर्ष 2021 के खरीफ फसल के लिए अभी सात राज्य ही शामिल हुए हैं | यह राज्य इस प्रकार है :- उत्तर प्रदेश, उतराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल और जम्मू कश्मीर | इस योजना के तहत आगे और राज्य खरीफ फसलों की बुआई के साथ सामान्यता 15 जून तक अन्य राज्य शामिल हो सकते हैं | फिलहाल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 7 राज्यों के किसान आवेदन कर सकते हैं |

मौसम आधारित फसल के बीमा वर्ष 2021 के लिए देश के 4 राज्य ही शामिल हुए हैं | यह राज्य इस प्रकार है :- हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड शामिल है | इन चार राज्यों के किसान मौसम आधारित फसल के लिए बीमा करा सकते हैं |

पिछले वर्ष 19 राज्यों के किसानों हुए थे फसल बीमा योजना में शामिल

वर्ष 2016 से देश में चल रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा खरीफ वर्ष 2021 शुरू हो चुका है | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के 19 राज्य तथा केन्द्रशासित राज्यों के 390 जिलों में संचालित की गई थी | योजना के तहत 36 फसलों का बीमा किसानों ने करवाया था | अलग–अलग जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अलग–अलग फसलों को शामिल किया गया था |

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फसल बीमा योजना के तहत अऋणी किसान इस तरह करवाएं पंजीकरण

अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान, जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो। वे बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत कृषक प्रीमियम राशि, बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि निर्धारित है। ऐसे किसान जिन्होंने किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया है वे किसान बैंक, सहकारी समिति एवं लोक सेवा केन्द्र में बीमा प्रस्ताव फार्म, नवीनतम आधारकार्ड, बैंक पासबुक, भू-स्वामित्व साक्ष्य बी-1 पांचसाला अथवा किरायदार अथवा साझेदार किसान का दस्तावेज, बुवाई प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र देकर बीमा करा सकते हैं।

फसल बीमा योजना के तहत ऋणी किसान इस तरह करवाएं पंजीकरण

योजना के तहत ऋणी किसान ऐच्छिक आधार पर फसल बीमा करा सकते हैं। किसान को निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा की अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व संबंधित बैंक में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। किसान द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत अथवा नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण का अनिवार्य रूप से बीमा किया जाना है। बीमा योजना अंतर्गत ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंक, सहकारी समिति द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। उन्हें केवल घोषणा एवं बुवाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

फसल बीमा योजना में पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसानों को आधार संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड / किरायेदारी समझौते, और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र ले जाना होगा। इस सीजन में, योजना के तहत नामांकित सभी किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नियमित एसएमएस के माध्यम से उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा।

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किसानों के लिए महत्वपूर्ण बिन्दू

एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में कृषक को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। इसकी सूचना कृषक को संबंधित बैंक को देनी होगी। ऋणी एवं अऋणी किसानों के द्वारा समान रकबा, खसरा को दोहरा बीमा कराने की स्थिति में किसान के समस्त दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार बीमा कंपनी के पास होगा। किसान द्वारा अधिसूचित फसल के नाम में बदलाव करने के लिए संबंधित बैंक में लिखित रूप से बोनी प्रमाण पत्र, बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के दो दिवस पूर्व जमा कर फसल परिवर्तन कर सकते है।

किसान यहाँ से करें फसल बीमा योजना हेतु आवेदन

जो भी किसान जो पीएमएफबीवाई के तहत नामांकान करना चाहता है, उसे अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) / ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या सीधे राष्ट्रीय फसल योजना एनसीआईपी के पोर्टल www.pmfby.gov.in और फसला बीमा ऐप (https://play.google.com/store/apps/details?id=in.farmguide.farmerapp.central) के माध्यम से ऑनलाइन  कर सकता है । बीमा के संबंध में कोई भी जानकारी के लिए किसान भाई फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या केंद्र सरकार के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

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