पशुपालन को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसमें पशुओं का बीमा भी एक है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में “मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना” शुरू की गई है। योजना के तहत वर्ष 2024-25 में राज्य के 42 लाख पशुओं का फ्री में बीमा किया जाएगा। इस संबंध में 3 जून के दिन राज्य के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की।
बैठक में पशुपालन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के तहत मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ होगी। योजना के तहत पशुपालक परिवारों के 42 लाख गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट का रिस्क कवर किया जाएगा। बैठक में पशुपालन विभाग के शासन सचिव सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
किसानों को दी जाएगी बीमा पॉलिसी
पशुपालन मंत्री ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पशुओं के हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ ही उसकी बीमा पॉलिसी भी जारी की जाए जिससे यह काम अपने निर्धारित समयावधि में पूरा हो सके। उन्होंने पिछले वर्ष की बीमा पॉलिसी जारी करने की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर करते हुए सर्वेयर की संख्या में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए। बैठक में बजट घोषणा के मुताबिक इस वर्ष 42 लाख पशुओं का बीमा कवर करने के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई और पशुपालन मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को इसी महीने नए रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।
9 लाख से अधिक पशुओं के लिए जारी किए गए हेल्थ सर्टिफिकेट
समीक्षा बैठक के बाद पशुपालन मंत्री ने बताया कि पिछेल वर्ष 2024-25 में कुल 16 लाख 72 हजार ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से पशुपालन विभाग ने 9 लाख 76 हजार पशुओं के हेल्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं। इनमें से 4 लाख 40 हजार राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग (एसआईपीएफ) की ओर से बीमा पॉलिसी जारी कर दी गई है। शेष बीमा पॉलिसी व हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करने के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को पाबंद किया गया है।
पशुपालन मंत्री ने कहा कि 2025-26 की घोषणा के तहत नए रजिस्ट्रेशन के लिए इसी महीने ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जाएँगे। इस बार इस कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने के उद्देश्य से बीमा कंपनी को भी सर्वेयर की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है।
क्या है मंगला पशु बीमा योजना
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में प्रदेश के जन-आधार धारक पशुपालक पात्र होते हैं। बीमा के लिए गोपालक क्रेडिट कार्ड धारक और लखपति दीदी पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 16 और 12 प्रतिशत का आरक्षण है।
चयनित पशुपालकों के दुधारू पशु (गाय, भैंस) या बकरी, भेड़ व ऊंट का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। लेकिन यह बीमा केवल उन्हीं पशुओं का होगा जो अन्य किसी योजना में बीमित नहीं हैं। यह बीमा एक वर्ष के लिए होगा और पशुपालक को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र और उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाएगा, लेकिन अधिकतम राशि 40 हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।
मुझे पशु के लिए बीमा ऑनलाइन करना है
सर ऑनलाइन नहीं होता है। आप अपने पशुचिकित्सालय में संपर्क करें। देश भर में “पशुधन बीमा योजना” के तहत पशुओं का बीमा किया जाता है।