आम लोगों को अधिक मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध कराने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार मुर्गी पालन को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा राज्य में “समेकित मुर्गी विकास योजना” शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा इच्छुक व्यक्ति को 3,000 क्षमता का ब्रायलर पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए पशुपालन निदेशालय बिहार सरकार द्वारा इच्छुक व्यक्ति से आवेदन माँगे गए हैं।
दरअसल बिहार सरकार राज्य में पोल्ट्री मांस के उत्पादन में वृद्धि तथा पोल्ट्री मांस उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समेकित मुर्गी विकास योजना चला रही है। इसके तहत राज्य के युवाओं को 3000 क्षमता वाले मुर्गी फ़ार्म की स्थापना पर अनुदान दिया जाएगा। जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन किया जा सके। इच्छुक युवा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के लिए कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?
समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत 3,000 क्षमता का ब्रायलर पोल्ट्री फ़ार्म के आधार भूत संरचना के लिए अनुदान दिया जा रहा है। 3000 ब्रायलर मुर्गी फ़ार्म के आधार भूत संरचना के निर्माण के लिए विभाग द्वारा अनुमानित लागत 10 लाख रूपये निर्धारित की गई है। इस पर सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 30 प्रतिशत अधिकतम 3 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। वहीं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभुकों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत राशि अर्थात अधिकतम 5 लाख रूपये का अनुदान मिलेगा।
योजना के तहत बिहार सरकार ने इस वर्ष राज्य में 3000 क्षमता वाले कुल 100 पोल्ट्री फार्म खोलने का लक्ष्य रखा है। इसमें से 75 सामान्य वर्ग के लाभार्थी के लिए तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभुकों के लिए क्रमश: 20 इकाई और 5 इकाई लक्ष्य रखा गया है।
मुर्गी पालन के लिए लोन कैसे मिलेगा?
सरकार ने योजना के लिए आवश्यक पूँजी की पूर्ति के लिए बैंक ऋण की व्यवस्था भी की है, बैंक ऋण लाभार्थी और बैंक के संबंध पर निर्भर करेगा। आवेदन के समय आवेदक द्वारा बैंक की स्थिति में मार्जिन मनी के रूप में प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत राशि एवं स्व-लागत की स्थिति में परियोजना लागत की पूरी राशि उपलब्ध होनी चाहिए। योजना के तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थी को अधिकतम 3 लाख रूपये तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 5 लाख रूपये तक का बैंक ऋण मिल सकता है।
पोल्ट्री फार्म के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी?
लाभुकों को 3000 क्षमता वाले ब्रायलर पोल्ट्री फ़ार्म की स्थापना के लिए आवश्यकतानुसार भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। 3000 क्षमता वाले ब्रायलर पोल्ट्री फ़ार्म के आधारभूत संरचना निर्माण हेतु कम से कम 7,000 वर्गफीट (16.10 डिसमिल) भूमि की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित भूमि सड़क से जुड़ी होनी चाहिए ताकि परिवहन इत्यादि सुविधाजनक रूप से हो सके। यह भूमि स्वयं की, पैतृक अथवा लीज़ की हो सकती है। आवेदक के नाम से भूमि होने की स्थिति में भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र/ लगान रसीद तथा लीज की होने पर एकरारनामा आवेदन के समय अपलोड करना आवश्यक होगा।
पोल्ट्री फार्म अनुदान के लिए आवश्यक दस्तावेज
समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत ब्रायलर पोल्ट्री फार्म 3000 क्षमता के लिए आवेदक को आवेदन करते समय कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदक इन सभी दस्तावेज़ों को स्कैन करवाकर उसे pdf फॉर्मेट में आपने पास रखें ताकि आवेदन के समय उन्होंने ऑनलाइन अपलोड किया जा सके। जो इस प्रकार है:-
- आवेदक का फोटोग्राफ,
- आधार कार्ड की छाया प्रति,
- आवासीय प्रमाण पत्र,
- जाति प्रमाणपत्र (केवल SC/ST के लिए अनिवार्य है),
- बैंक खाता पास बुक की छाया प्रति,
- पेनकार्ड की छाया प्रति,
- भूमि की उपलब्धता का साक्ष्य,
- नजरी नक्शा,
- आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि की छाया प्रति,
- लीज/निजी/पैतृक भूमि का ब्यौरा की छाया प्रति,
- पोल्ट्री फार्मिंग का प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य,
पोल्ट्री फार्म पर अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें?
योजना के अंर्तगत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd पर जाकर आधार संख्या/ वोटर कार्ड संख्या की मदद से पंजीकरण करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय सभी वांछित कागजातों को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ही आवेदक सभी वांछित दस्तावेजों को स्कैन कराकर pdf फ़ारमेट में सॉफ्ट कॉपी तैयार करके रख लें।
ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आवेदक को एक प्राप्ति रसीद मिलेगी, जिसमें आवेदन आई.डी. के साथ उनके द्वारा जमा किए गए सभी कागजातों की प्राप्ति अंकित होगी। प्राप्ति रसीद में अंकित आईडी/ आधार संख्या/ वॉटर कार्ड संख्या एवं पासवर्ड से लॉगिन कर आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। आवेदक को आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना (Detail Project Report) प्रस्ताव संलग्न करना होगा। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अपने ज़िले के पशुपालन कार्यालय में संपर्क करें।