फसलों की लागत कम करने के साथ ही किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किसानों को खेतों में सोलर पम्प की स्थापना पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए देशभर में “प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM–Kusum) योजना” चलाई जा रही है। योजना के कम्पोनेंट ‘बी’ के तहत राजस्थान सरकार के उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों हाईटेक सिंचाई के लिए 3, 5 एवं 7.5 एचपी के सोलर पम्प पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए किसान फरवरी अंत तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना का उद्देश्य ऐसे किसान, जिनके पास सिंचाई के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन नही हैं एवं सिंचाई के लिए डीजल चलित संयंत्र अथवा अन्य वैकल्पिक साधन पर निर्भर हैं, उन्हें प्राथमिकता से सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र अनुदान पर उपलब्ध करवाया जाना है। इस वित्त वर्ष में पीएम-कुसुम योजना के तहत शेष रह गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किसानों से आवेदन मांगे गए हैं।
सोलर पम्प पर कितनी सब्सिडी मिलेगी
उद्यान विभाग के अधिकारी मुकेश गहलोत ने बताया कि स्टेण्ड अलोन सौर ऊर्जा पम्प परियोजना में पीएम कुसुम कम्पोनेंट ‘बी’ के तहत किसानों को 60 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। जिसमें 30 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार एवं 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। किसानों को सोलर पम्प की स्थापना के लिए मात्र 40 प्रतिशत राशि देनी होती है, जिसमें वे 30 प्रतिशत राशि बैंक ऋण की मदद से ले सकते हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कृषकों को राज्य मद से 45 हजार रुपए प्रति कृषक प्रति संयंत्र अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 7.5 एचपी क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों पर ही अनुदान का प्रावधान किया गया है। यदि किसानों द्वारा इससे अधिक क्षमता यानि 10 एचपी का सोलर पम्प लगवाना है तो समस्त अन्तर राशि का वहन किसान को ही करना होगा। कृषक द्वारा कृषक हिस्सा राशि कुल लागत का शेष 40 प्रतिशत राशि स्वयं वहन की जाएगी। कृषक द्वारा वहन की जाने वाली लागत की 40 प्रतिशत राशि में से 30 प्रतिशत तक की राशि का, कृषक बैंक ऋण भी प्राप्त कर सकता है।
इन किसानों को मिलेगा सोलर पम्प अनुदान का लाभ
बीकानेर जिले के उद्यान विभाग की उपनिदेशक रेणु वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है। वहीं अधिसूचित अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के जनजाति किसानों के लिए 3 व 5 हॉर्स क्षमता के पम्प संयंत्रों हेतु न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर का भू-स्वामित्व होना आवश्यक है। कार्यदायी फर्म द्वारा तकनीकी सर्वे के आधार पर पम्प क्षमता का निर्धारण किया जाता है। तकनीकी सर्वे के अनुसार कृषक द्वारा आवेदित पम्प क्षमता में बदलाव किया जा सकेगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसान फरवरी अंत तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ताकि इस वित्त वर्ष में शेष रह गए लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।
यह किसान योजना का लाभ लेने के लिए होंगे पात्र
- इस योजना के तहत वे किसान पात्र होंगे, जो कृषि एवं उद्यानिकी फसलों में सिंचाई हेतु ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर या स्प्रिंकलर संयंत्र काम में ले रहे हैं।
- उच्च उद्यानिकी तकनीक जैसे ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस और लो-टनल्स आदि लेने वाले कृषक भी पात्र होगे।
- किसान द्वारा जलस्त्रोत होने व डीजल चलित संयंत्र से सिंचाई करने का स्व-घोषित शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर, योजना का पात्र माना जायेगा।
- विद्युत कनेक्शन विहीन कृषक द्वारा उसके भू-स्वामित्व में सिंचाई हेतु जल संग्रहण ढांचा, डिग्गी, फार्म पौण्ड व जल हौज निर्मित हो तो, कृषक द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर योजना हेतु पात्र माना जाएगा।
- योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- जिन कृषकों के पास कृषि विद्युत कनेक्शन हैं या सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र परियोजना अन्तर्गत अनुदान प्राप्त कर लिया है, ऐसे कृषक इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।
- विद्युत विभाग में कृषक द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन आवेदन होने की स्थिति में, आवेदित कृषक द्वारा स्वयं की सहमति से विद्युत कनेक्शन आवेदन को समर्पित करने पर, योजना में पात्र माना जाएगा।
सोलर पम्प अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें
सरकार द्वारा किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान फरवरी अंत तक योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को राज किसान साथी पोर्टल या ई मित्र केंद्र से आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान आवेदन के साथ कृषक का जन आधार कार्ड, भूमि की जमाबंदी या पासबुक की प्रतिलिपि (भू-स्वामित्व), सिंचाई जल स्त्रोत ऑनलाइन स्व-घोषित, विद्युत कनेक्शन न होने का शपथ ऑनलाइन स्व-घोषित इत्यादि ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।
Solar pump
झारखंड में सोलर पम्प अनुदान पर लेने के लिए https://pmkusum.jharkhand.gov.in/ दी गई लिंक पर आवेदन करें।