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मंगलवार, फ़रवरी 18, 2025
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पीएम कृषक सूर्य मित्र योजना: किसानों को अब खेत में सोलर पम्प लगाने के लिए देना होगा मात्र 10 प्रतिशत राशि

किसानों को वर्ष भर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही खेती की लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा सोलर पम्प को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने किसान हित में बड़ा फैसला लिया है। 24 जनवरी के दिन मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों को मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पम्प देने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक शुक्रवार को लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में हुईं।इस अवसर पर मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में कृषक/कृषकों के समूह को कृषि पम्प कनेक्शन प्रदान करने के लिए “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” में वर्तमान में प्रचलित “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” अंतर्गत सोलर कृषि पम्प भी सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया है।

किसानों को सोलर पम्प के लिए दिन होगा मात्र 10 प्रतिशत राशि

मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” की अनुदान व्यवस्था को संशोधित किया गया है। अब योजना में परियोजना लागत का श्रेणीवार 5 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत कृषक द्वारा मार्जिन मनी के रूप में दिया जाएगा। शेष राशि के लिए कृषक द्वारा ऋण लिया जाएगा, जिस ऋण के भुगतान का संपूर्ण दायित्व राज्य शासन का होगा यानि की किसान द्वारा जो ऋण लिया जाएगा उसका भुगतान सरकार करेगी।

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सरकार देगी शेष राशि

योजना के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शेष ऋण का भुगतान सोलर कृषि पंप लगने की वजह से कृषि उपभोक्ताओं के लिए “अटल कृषि ज्योति योजना” एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत वितरण कंपनियों को देय सब्सिडी में हुई बचत से ऋण का भुगतान किया जा सकेगा। योजना के प्रथम चरण में अस्थायी विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ताओं अथवा अविद्युतिकृत कृषकों को सोलर पंप का लाभ दिया जाएगा।

योजना के आगामी चरणों में स्थायी विद्युत पंप उपयोग कर रहे कृषकों को भी सोलर पंप दिया जाना प्रस्तावित है। इसका क्रियान्वयन राज्य में मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा केन्द्र सरकार की “कुसुम योजना” के घटक ‘ब’ अंतर्गत किया जायेगा। सोलर पम्प की स्थापना से विद्युत पम्पों को विद्युत प्रदाय के लिए राज्य सरकार पर अनुदान के भार को सीमित किया जा सकेगा एवं विद्युत वितरण कम्पनियों की वितरण हानियों को भी कम किया जा सकेगा।

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