सब्सिडी पर कंबाइन हार्वेस्टर
कृषि में यंत्रीकरण के समावेश को ध्यान में रखते हुये सरकार किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराती है | इसके तहत छोटे तथा बड़े सभी प्रकार के कृषि यंत्र दिए जाते है | इसी के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने अगस्त माह में राज्य के किसानों से कम्बाईन हार्वेस्टर सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन मांगे थे | योजना के तहत प्रत्येक जिले के किसानों के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किये गए थे |
इस वर्ष प्रत्येक जिले के लिए 4 कम्बाइन हार्वेस्टर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था | जिसमें चार से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाटरी की व्यवस्था की गई थी | लाटरी से ही किसानों की वरीयता की सूचि तैयार की गई | पहले 4 किसानों को ही कम्बाईन हार्वेस्टर दिया जाना था अगर कोई किसान हार्वेस्टर खरीद पाने में असमर्थ है या फिर दस्तावेज सत्यापन में गलती पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में अगली वरीयता वाले किसान को प्राथमिकता देनी की व्यवस्था थी |
अब दोबारा कंबाइन हार्वेस्टर सब्सिडी हेतु आवेदन क्यों मांगे जा रहे ?
अब राज्य सरकार ने नियम में थोडा बदलाव किया है | इसके तहत जिन जिलों से 50 या इससे अधिक किसानों की आवेदन प्राप्त हुआ है उन जिलों के किसानों के सामान्य वर्ग के किसानों के लिए एक – एक कम्बाईन हार्वेस्टर की संख्या बढ़ा दी गई है | उन सभी जिलों में हार्वेस्टर की संख्या 4 की जगह 5 कर दिया गया है | इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा की बढायी गई संख्या केवल समान्य वर्ग के किसनों के लिए ही है |
50 से अधिक आवेदा आने वाले जिलों का नाम इस प्रकार है जहाँ कम्बाइन हार्वेस्टर की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया है | बढ़ाये गए लक्ष्यों हेतु किसानों को आवेदन नहीं करना होगा | जहाँ अधिक आवेदन हुए हैं वहां के किसानों को लौटरी के माध्यम से हार्वेस्टर दिए जाएंगे |
- भोपाल
- विदिशा
- सिवनी
- सीहोर
- हरदा
- होशंगाबाद
जो किसान समान्य वर्ग से नहीं है उनके लिए क्या प्रावधान ?
प्रदेश के सभी जिले के किसान जो समान्य वर्ग से नहीं हैं, और वह पहले ही इस योजन के लिए आवेदन कर चुके हैं उन किसानों को कम्बाईन हार्वेस्टर देने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है |
दस्तावेज सत्यापन की तारीख कब तक है ?
प्रदेश के सभी जिले के किसान जो अभी तक दस्तावेज सत्यापन नहीं करवा पाए हैं या फिर नये लिस्ट में आयें हैं उन सभी किसानों के लिए सत्यापन का अंतिम तारीख 11/10/2019 तक निर्धारित किया गया है | दिनांक 11 ओक्टुबर 2019 के उपरान्त उपस्थित होने वाले किसी भी आवेदन के प्रकरणों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी | कृषक में सत्यापन में डिमांड ड्राफ्ट तथा मूल दस्तावेज सम्बंधित जिला सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में जमा कर पायेंगे |
योजना क्या है ?
प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कम्बाइन हार्वेस्टर के लिए मध्य प्रदेश के किसानों से आवेदन मांगे गए थे | आवेदन कि तारीख 5 अगस्त से 19 अगस्त थी | इस बार तिन तरह के हार्वेस्टर उपलब्ध है | सब्सिडी के तौर पर समान्य वर्ग के किसानों के लिए 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 50 प्रतिशत है |
कंबाइन हार्वेस्टर सब्सिडी हेतु योजना की जानकारी हेतु क्लिक करें
कम्बाइन हार्वेस्टर को प्राप्त करने वाले किसानों की सूचि क्या है ?
22 अगस्त के लक्की ड्रा के द्वारा किसानों की वरीयता तैयार किया गया था उसके आधार पर प्रत्येक जिले कि सूचि तैयार किया गया है | जी किसान समाधान पहले भी दे चूका है |