फसली ऋण वितरण की तारीखों में संशोधन
किसानों को कृषि सम्बंधित कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति राज्य एवं केंद्र सरकारों के द्वारा कई योजनाओं के माध्यम से की जाती है | किसान यह ऋण किसान क्रेडिट कार्ड या सहकारी बैंकों से ले सकते हैं | फसली ऋण किसानों को वर्ष में दो बार (खरीफ तथा रबी) सीजन में दिया जाता है | फसली ऋण किसानों को कम ब्याज दरों पर या कुछ राज्य सरकारों के द्वारा बिना किसी ब्याज के ही मुहैया कराया जाता है | राजस्थान राज्य सरकार ने किसानों को दिए जाने वाले फसली ऋण की तारीख में संशोधन किया है |
किसान 15 जुलाई तक ले सकेंगे खरीफ फसलों के लिए ऋण
राजस्थान में विधान सभा का सत्र चल रहा है | इसमें विपक्ष के द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि किसानों को खरीफ फसल की बुवाई से पहले फसली ऋण उपलब्ध करवा दिया जायेगा | अब फसली ऋण मिलने का समय को 15 जुलाई कर दिया जायेगा | जिससे किसान फसली ऋण प्राप्त करके फसल बुवाई करेंगे तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी आसानी से ले सकेंगे |
सहकारिता मंत्री ने बताया कि रबी फसल हेतु 1 सितम्बर से 31 मार्च तक एवं खरीफ फसल हेतु 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से वितरित किये जाने का प्रावधान है | जिससे किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है | फसली ऋण देने का समय ऐसा रहता है की तब तक किसानों के द्वारा फसल की बुवाई कर दी जाती है | जिससे किसान को ऋण का ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता है | इसके साथ ही फसल बीमा करवाने में भी किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है |
इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने किसानों को ऋण देने का समय में परिवर्तन किया है | जिससे किसानों को फसल बुवाई से पहले फसली ऋण प्राप्त हो सकता है | ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इससे किसानों के द्वारा फसली ऋण प्राप्त करने का दायरा भी बढ़ेगा |
अभी तक क्या है फसली ऋण के लिए प्रवधान
एक सवाल के जवाब में सहकारिता मंत्री ने बताया की पहले अल्पकालीन फसली ऋण किसानों को रबी फसल हेतु 1 सिंतबर से 31 मार्च तक एवं खरीफ फसल हेतु 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक किसानों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से वितरित किये जाने का प्रावधान है।