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मंगलवार, अप्रैल 22, 2025
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मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करें

मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें बिहार सरकार द्वारा मछली पालन क्षेत्र में काम कर रहे किसानों के लिए “मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना” चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के मछुआरों को मत्स्य शिकारमाही हेतु निःशुल्क मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट तथा मत्स्य विक्रेताओं को अनुदानित दर पर मत्स्य परिवहन हेतु थ्री-व्हीलर वाहन, आइस बॉक्स सहित उपलब्ध कराना है। ताकि उपभोक्ताओं तक स्वच्छता हाईजीनिक अवस्था में ताजी मछली को पहुंचाने में सहूलियत हो तथा रोजगार के नए अवसर के साथ-साथ मछुओं और मत्स्य विक्रेताओं की वार्षिक आमदनी में वृद्धि हो सकेगी।

मछली पालकों को कितना अनुदान मिलेगा

मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के तहत राज्य के चयनित मछुआरों, मछली विक्रेताओं, मत्स्य वेंडरों के लाभार्थियों को शत प्रतिशत अनुदान पर मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा राज्य के चयनित इच्छुक मत्स्य विक्रेता जो थोक या खुदरा में मछली की बिक्री का कार्य करते हैं, उनको निर्धारित इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान थ्री व्हीलर विथ आइस बॉक्स सहित वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

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योजना के तहत लाभार्थियों का चयन कैसे होगा?

  • योजना का लाभ मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य तथा अन्य वर्ग के मछुआरे, अनुसूचित जाति, जनजाति, जीविका समूह, एफपीओ जो मछलियों की बिक्री का काम करते हो, आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा अपना मोबाइल नंबर तथा बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, आईएफसी कोड अंकित किया जाएगा।
  • योजना के तहत आवेदन उपरांत लाभुकों का चयन, उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जाएगी।
  • आवेदक द्वारा अपने मत्स्य विक्रय स्थल, दुकान के साथ अपना फोटोग्राफ (पोस्टकार्ड साइज में) आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  • साथ ही आवेदक को स्व-हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र समर्पित करना होगा कि मत्स्य विक्रय स्थल विवाद रहित है एवं आवेदक जिन्हें पूर्व में सदृश्य मत्स्य विपणन, वाहन योजना का लाभ प्राप्त है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

योजना का क्रियान्वयन

  • चयनित लाभुक के द्वारा सूचिवद्ध आपूर्तिकर्ता एजेंसी से थ्री व्हीलर-आइस बॉक्स सहित वाहन, मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट कोटेशन स्वयं प्राप्त कर जिला मत्स्य कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।
  • योजना के तहत चयनित लाभुकों के द्वारा अपना अंशदान संबंधित एजेंसी के नाम से बैंक ड्राफ्ट के द्वारा चिह्नित एजेंसी अथवा जिला मत्स्य कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त करेंगे।
  • जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा लाभार्थी एजेंसी से प्राप्त क्रमशः पावती एवं Advice से मिलन के उपरांत लाभुक को वाहन, किट की आपूर्ति करने हेतु कार्यादेश संबंधित एजेंसी को निर्गत की जाएगी।
  • मत्स्य शिकारमाही, विपणन किट एवं थ्री व्हीलर-आइस बॉक्स सहित वाहन का वितरण जिलों में कैम्प लगाकर किया जाएगा।
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मछुआ कल्याण योजना के तहत आवेदन कहाँ करें

योजना का लाभ लेने के लिए के लिए इच्छुक व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति मत्स्य निदेशालय, बिहार की विभागीय वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान यह आवेदन 31 मार्च 2025 तक पोर्टल पर कर सकेंगे। योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान अपने प्रखंड एवं जिले के मत्स्य निदेशालय कार्यालय में संपर्क कर सकते है। इसके अलावा किसान मत्स्य निदेशलय के टोल फ्री नंबर 1800-345-6185 पर भी कॉल कर योजना से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

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