राजस्थान सरकार ने कृषि उपज मंडी में किसानों से खरीदी जाने वाली उपजों पर मंडी एवं कृषक कल्याण शुल्क लगाने का फैसला लिया है, राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में स्थित मंडियों के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों से अधिसूचित कृषि जिंसों का क्रय-विक्रय करने पर मंडी शुल्क व कृषक कल्याण शुल्क संग्रहित किये जाने का प्रावधान किया गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए कान्हड़देव कृषि उपज मण्डी समिति जालोर के सचिव कल्याण सिंह भाटी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी संशोधन अधिनियम 2022, कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 17, 17-क तथा नवीन धारा 17-ख के संबंध में विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग, (ग्रुप-2) द्वारा 19 जुलाई, 2024 को जारी अधिसूचना के तहत संशोधन किया गया है।
कृषि जिंसों पर कितना शुल्क लगेगा
कृषि उपज मंडी अधिनियम में किए गए संशोधन के तहत धारा 17, 17-क के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति के सम्पूर्ण कृषि उपज मण्डी क्षेत्र मुख्य मण्डी के साथ ही गौण मण्डी क्षेत्र में कार्यरत अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों द्वारा अधिसूचित कृषि जिंसों का क्रय-विक्रय करने पर कृषि जिन्स मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा तथा जीरा व ईसबगोल पर 0.50 रुपए, तिलहन पर 1.00 रुपए तथा शेष अन्य समस्त अधिसूचित कृषि जिंसों पर 1.60 रुपये प्रति सैकड़ा की निर्धारित दर से मण्डी शुल्क तथा समस्त अधिसूचित कृषि जिंसों पर 0.50 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से कृषक कल्याण शुल्क संग्रहित किये जाने का प्रावधान लागू कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त नवीन धारा 17-ख के तहत मुख्य तथा गौण मण्डी प्रांगणों की सीमाओं में कार्यरत अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों द्वारा क्रय-विक्रय गैर अधिसूचित कृषि उपज और खाद्य उत्पादों पर राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विर्निदिष्ट की गई दर के अनुसार विहित रीति से उपयोक्ता प्रभार संग्रहित किया जाएगा। यह सभी संशोधन अधिसूचना जारी होने की तिथि 19 जुलाई, 2024 से लागू कर दिए गए हैं।