सब्सिडी के साथ 5 प्रतिशत ब्याज पर वेयरहाउस एवं कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए दिया जाएगा लोन

वेयरहाउस एवं कोल्ड स्टोरेज के लिए लोन एवं सब्सिडी

किसानों की आय दुगना करने के लिए यह जरुरी है की फसलों का सही मूल्य मिल सके | जब किसानों की फसल कटाई होती है तब उसका मूल्य गिर जाता है लेकिन जब किसानों के पास फसल बेचने के लिए नहीं रहती है तब उसका मूल्य बढ़ जाता है | इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि किसानों के पास स्टोरेज के लिए किसी भी तरह के कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है | वेयर हॉउस तथा कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है | इसका सीधा लाभ बिचौलियों को होता है |

इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने किसानों को सब्सिडी तथा कम ब्याज पर वेयर हॉउस तथा कोल्ड स्टोरेज के लिए पूंजी उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है | जिससे फसल का अच्छा भाव आने पर किसानों को लाभ प्राप्त हो सके | इसके लिए राजस्थान सरकार ने अपेक्स बैंक तथा सहकारिता बैंक को 500 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाएं है | जिससे राज्य के किसानों को कम ब्याज तथा सब्सिडी के साथ पूंजी उपलब्ध करवाई जा सके |

बैंक किस आधार पर लोन उपलब्ध करायेगी ?

अपेक्स बैंक तथा सहकारिता बैंक वेयर हॉउस तथा कोल्ड स्टोरेज इकाई के लिए लागत का 75 प्रतिशत पूंजी देगी जो 10 प्रतिशत की व्याज पर रहेगा | यह पैसा राज्य सरकार को दिया जायेगा जिसे राज्य सरकार इस पर अतरिक्त ब्याज में सब्सिडी उपलब्ध करायेगी साथ कुल लगत का 50 प्रतिशत सब्सिडी भी देगी |

किसानों को वेयरहाउस एवं कोल्ड स्टोरेज कितने ब्याज पर दिया जायेगा

सहकारिता सचिव श्री नरेश पाल गंगवार ने बताया कि सहकारिता बैंकों के द्वारा वेयर हॉउस तथा कोल्ड स्टोरेज के लिए जो लोन दिया जायेगा उसमें दो तरह की ब्याज लगेगा | सबसे बड़ी बात यह है कि यह लोन 5 वर्षों के लिए दिया जायेगा | कृषक एवं कृषक समूह द्वारा स्थापित होने वाली इकाईयों पर 5 वर्ष के लिए 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान जो अधिकतम 1 करोड़ रूपये होगा जबकि अन्य उधमियों को 5 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान जो अधिकतम 50 लाख रुपये होगा |

कृषकों को 1 प्रतिशत अधिक ब्याज पर अनुदान दिया जायेगा

सहकारिता रजिस्टार डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि योजना के तहत बैंक ऋण पर आदिवासी क्षेत्रों, पिछड़े जिलों में स्थित इकाईयों, अनुसूचित जाति व जनजाति, महिला एवं 35 वर्ष से कम आयु के उधमियों को भी 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा |

यह राशि किस आधार पर दी जाएगी ?

कृषक को ब्याज के अलवा लागत पर सब्सिडी भी दी जा रही है | इसके बाद बचे हुए राशि पर किसान लोन प्राप्त कर सकते हैं | कृषक तथा कृषक समूह के द्वारा वेयर हॉउस तथा कोल्ड स्टोरेज बनाने में आने वाले खर्च होने वाली राशि का 50 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा जो अधिकतम 1 करोड़ रुपया तक रहेगा | इसी प्रकार अन्य उधमियों के लिए पूंजीगत लगत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 50 लाख रूपये का अनुदान दिया जायेगा |

इसके अलावा इकाई स्थापित करने वाले उधमियों को राजस्थान राज्य कृषि विपन्न बोर्ड स्तर पर स्थापित की जाने वाली खिड़की के माध्यम से वित्त पोषण के लिए अपेक्स बैंक को भेजे जाएंगे |

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    • अपने जिले उद्यानिकी विभाग या कृषि विभाग में सम्पर्क करें |

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