प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लास्ट डेट
देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित किसानों को कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों से, खड़ी फसल (बुवाई से कटाई) में सूखा, बाढ़, जल प्लावन, कीट एवं व्याधि, भू-स्खलन, प्राकृतिक आग एवं बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, फसल कटाई उपरांत सूखने के लिए खेत में काटकर फैलाकर छोड़ी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा तथा ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान के लिए कटाई उपरांत अधिकतम 2 सप्ताह (14 दिन) की अवधि के लिए, अधिसूचित क्षेत्र के आंशिक कृषि भूमि क्षेत्र में ओलावृष्टि, भू-स्खलन, बादल फटना, प्राकृतिक आग एवं जल प्लावन से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान आदि पर बीमा क्लेम दिया जाता है।
ऐसे में किसानों को अपने खेतों में लगाई गई फसलों का बीमा अवश्य कराना चाहिए ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्णित जोखिम की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा क्लेम का उचित लाभ मिल सकें। अभी कई राज्यों में रबी फसलों का बीमा किया जा रहा है। इन राज्यों के ऋणी, गैर ऋणी एवं बंटाईदार किसान स्वैच्छिक आधार पर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।
इन राज्यों के किसान 31 दिसंबर तक करा सकते हैं फसल बीमा
अभी मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा, असम आदि राज्य के गैर ऋणी एवं बंटाईदार कृषक स्वैच्छिक आधार पर करा सकते हैं। इन राज्यों में फसलों का बीमा नामांकन कराने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 2022 तक है। रबी सीजन की मुख्य फसलें सिंचित एवं असिंचित गेहूं, चना, अलसी मसूर एवं राई/ सरसों, सूरजमुखी, तारामीरा, इसबगोल, आलू, मटर, जौ, मक्का, जीरा, मेथी आदि राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में बोई जाने वाली मुख्य फसलें शामिल हैं। फसल बीमा योजना के तहत पंजीयन कराते समय किसान अपने जिले या ब्लॉक में अधिसूचित फसलों की जानकारी देख लें।
किसानों को कितना प्रीमियम देना होगा?
सभी अधिसूचित फसल उगाने वाले गैर ऋणी किसान, जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो। वे बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत कृषक प्रीमियम राशि, बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि निर्धारित है।
किसान कहाँ से करें फसल बीमा योजना के लिए पंजीयन
नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसानों को आधार संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड / किरायेदारी समझौते, और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज अपने पास रखना होगा। इच्छुक किसान अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) csc/ ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या सीधे राष्ट्रीय फसल योजना एनसीआईपी के पोर्टल www.pmfby.gov.in और फसल बीमा ऐप (https://play.google.com/store/apps/details?id=in.farmguide.farmerapp.central) के माध्यम से ऑनलाइन कर सकता है। बीमा के संबंध में कोई भी जानकारी के लिए किसान भाई फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या केंद्र सरकार के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |