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मंगलवार, जून 17, 2025
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किसान 15 अप्रैल तक करवा सकेंगे गिरदावरी में संशोधन

सरकार ने किसानों के हित में गिरदावरी को लेकर आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए गिरदावरी में संशोधन कराने की अवधि को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया है।

सरकार की अनेकों योजनाओं का लाभ किसानों को फसलों की गिरदावरी के आधार पर मिलता है जिसमें फसल बीमा योजना, मूल्य समर्थन योजना आदि शामिल है। ऐसे में इस वर्ष रबी सीजन में जिन किसानों की गिरदावरी में किसी प्रकार की गड़बड़ी है वे किसान इसे 15 अप्रैल 2025 तक सही करा सकते हैं। जिससे किसानों को उनकी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि की MSP पर बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

इस संबंध में मध्य प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि किसानों के हित में (डिजिटल फसल सर्वेक्षण) गिरदावरी में संशोधन एवं दावा-आपत्ति करने की अवधि को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। इससे किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ की बिक्री के लिये कराये गये पंजीयन की जानकारी और गिरदावरी की जानकारी में आ रहे अंतर में सुधार करवा सकेंगे।

गौरतलब है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री के लिये किसानों द्वारा कराये गये पंजीयन में दी गयी जानकारी और पटवारी द्वारा की गई गिरदावरी में भिन्नता होने से आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा ने आयुक्त अभिलेख को गिरदावरी में संशोधन/दावा आपत्ति करने की अवधि 15 अप्रैल तक बढ़ाये जाने का आग्रह किया था।

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