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शनिवार, जनवरी 18, 2025
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किसानों की सुविधा हेतु फसल बीमा के लिए जारी किये गए नए निर्देश

फसल बीमा योजना के लिये IRDAI ने जारी किया परिपत्र

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागु होने के वर्ष से ही लागातार विवादों में रही है | इस योजना में यह आरोप लगता रहा है की बीमा कंपनी किसानों से प्रीमियम राशि तो ले लेती  है लेकिन फसल की नुकसानी पर क्लेम राशि नहीं दी जाती है | इसे लेकर सरकार के खिलाफ किसान तथा किसान संगठन विरोध करते रहते हैं |

किसानों की शुरू से यह मांग रहती है की कंपनी क्लेम राशि देने के लिए नियम को आसान तथा पारदर्शी बनाये | इसके साथ ही कंपनी क्लेम के लिए सिर्फ दो भाषा में बात करती है जबकि देश में सभी किसान हिन्दी तथा अंग्रेजी को नहीं समझते हैं | जिससे किसान को क्लेम करने में काफी परेशनी होती है तथा क्लेम के लिए पंजीयन भी नहीं करा पाते हैं | पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा  करने को कहा था | सरकार तथा किसानों के बीच इस बात पर सहमती भी बनी थी |

भारतीय बीमा विनियामाक और विकास प्राधिकरण जारी किया परिपत्र

इसको लेकर IRDAI भारतीय बीमा विनियामाक और विकास प्राधिकरण ने किसानों की सुविधा के लिए बीमा कंपनियों को आदेश जारी किया है | फसल बीमा को देखने वाली संस्था बीमा नियामक आईआरडीएआई ने आदेश दिया है की देश के सभी फसल बीमा कंपनी किसानों की सुविधा के लिए हिन्दी , अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषा में भी बीमा दावों के बारे में विवरण देना होगा |

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कहा है की कंपनी को सभी किसानों के फसल के नुकसान के आकलन के लिए सभी अनुरोधों को दर्ज करने के लिए मजबूत प्रणाली दर्ज करनी चाहिए | अगर किसी किसान के नुकसान का मूल्यांकन खरिज होता है तो उसे अस्वीकृत पत्र बीमाधारक को भेजना होगा | साथ ही बीमा कंपनियों को किसानो को फसल बीमा के विषय में अच्छे से समझना होगा |

IRDAI द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया है उसकी मुख्य बातें निम्न हैं

  1. फसल बीमा धारक को फसल बीमा के विषय में अच्छे से समझाना होगा |
  2. कम्पनी जिन क्षेत्रों में बीमा कर रही है उस जगह पर उसे एक अधिकारी न्युक्त करना होगा जो वहां की परिस्थिति को समझकर फैसले ले सके |
  3. बीमा कम्पनी को कार्यक्षेत्र में और अधिक लोगों को रखने को कहा गया है जिससे किसान आसानी से उनसे संपर्क कर अपनी समस्या बता सकें |
  4. कम्पनी को ऐसा सिस्टम बनाने को कहा गया है जिससे किसान फसल नुकसान की शिकायत आसानी से कर सकें

इससे यह तो साफ हो गया है की आनेवाले दिनों में आसान हो जायेगा | तथा किसानों को क्लेम राशि प्राप्त करना आसान हो जायेगा |

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