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शुक्रवार, मार्च 29, 2024
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प्याज और लहसुन पर प्रोत्साहन राशि कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत

प्याज और लहसुन पर प्रोत्साहन राशि कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत

मध्यप्रदेश में मंत्रि-परिषद ने भावांतर भुगतान योजना के स्थान पर प्याज और लहसुन के लिये कृषक समृद्धि योजना में प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। इस योजना में 30 जून, 2018 तक अधिसूचित मण्डियों में प्याज और लहसुन का विक्रय रोपित रकबे के मान से अधिकतम मानक उत्पादकता की सीमा तक मान्य होगा।

राज्य शासन ने प्याज के लिये 400 रुपये प्रति क्विंटल और लहसुन के लिये 800 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि किसानों के बैंक खाते में जमा कराने का निर्णय लिया है। वर्तमान में मण्डियों में प्याज का औसत विक्रय मूल्य राज्य शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से अधिक है। इस वजह से प्याज पर अभी अगस्त माह में मण्डी में क्रय और विक्रय पर कोई प्रोत्साहन राशि अथवा भावांतर राशि देय नहीं होगी।

मण्डी फीस के भुगतान पर पूर्णत: छूट

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कृषि उपज उड़द, उरदा, मूँग, तुअर, अरहर, मसूर, मटर, बटरा और बटरी, जो विदेशों या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में प्र-संस्करण के उपयोग के लिये स्थापित दाल मिलों द्वारा लायी गई हो, को देय मण्डी फीस के भुगतान से पूरी तरह छूट प्रदान की गई है। मण्डी फीस के भुगतान के लिये यह छूट एक वर्ष के लिये होगी। इस संबंध में किसान-कल्याण तथा कृषि विभाग ने आदेश जारी कर दिया है ।

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