प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के दावों का भुगतान
बीमा कंपनियों को प्राप्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल प्रीमियम में से 81% प्रतिशत राशि का भुगतान किया गया है | जी हाँ यह कहना है देश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंग तोमर का | केंद्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने लोकसभा में विभिन्न कारणों से फसल के नुकसान और किसानों पर इसके प्रभाव पर लोकसभा में चर्चा कर रहे थे | चर्चा के दौरान उन्होंने देश के किसानों की स्थिति के विषय में जानकारी दी साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा किसानों के लिए उठाये गए क़दमों के बारे में भी सदन को बताया |
मंत्री श्री तोमर ने मौसम परिवर्तन एवं अन्य कारणों से हो रहे नुकसान के बारे में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी साथ ही उन्होंने अधिक बारिश एवं सूखे से किसानों की जो फसलें ख़राब हुई है उसकी जानकारी दी है | उन्होंने कहा है की 1 जून 2019 से 14 नवम्बर 2019 तक जो बैमौसम वर्षा से हुई क्षति से उभरने हेतु सरकार द्वारा एनडीआरएफ के माध्यम से प्रभावित राज्यों कुल 1086 करोड़ रूपये की सहायता दी गयी है।
फसल बीमा राशि में कुल दावों का भुगतान
श्री तोमर के अनुसार प्रथम 2 वर्षों (2016-17 एवं 2017-18) के अधिकांश बीमा दावों की गणना की जा चुकी हैं एवं भुगतान किया जा चुका है। सभी बीमा कंपनियों द्वारा कुल प्राप्त प्रीमियम राशि रू 47,353 के विरुद्ध रू 38,499 की बीमा राशि देय है। जो कुल प्राप्त प्रीमियम के विरुद्ध बीमा राशि के अनुपात में 81% है। उन्होंने बताया कि बीमा कंपनियों को सभी देय दावों का भुगतान राज्य सरकार से फसल आकड़े प्राप्त होने से 30 दिन के अन्दर दावा भुगतान करना आवश्यक है। इससे देरी होने पर 12% ब्याज दर से दण्ड के रूप में भुगतान किया जाएगा।
नियम 193 के तहत फसलों के नुकसान और इसके किसानों पर प्रभाव पर लोकसभा में चर्चा का जवाब…#LokSabha #agriculture https://t.co/l8s3VKUsmE
— Narendra Singh Tomar (@nstomar) December 12, 2019
Gehu 2 bar bo diye lekin barish ne ugne nhi diye
जी सर इस बार का मौसम किसानों के लिए मुसीबत बना हुआ है |