back to top
28.6 C
Bhopal
मंगलवार, सितम्बर 10, 2024
होमकिसान समाचारबेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए आवश्यक सूचना

बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए आवश्यक सूचना

बारिश एवं ओलावृष्टि से फसल नुकसान

पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के कई राज्यों के जिलों में बारिश एवं ओलावृष्टि हुई जिसके चलते किसानों की रबी फसलों को काफी नुकसान हुआ है | बेमौसम बारिश के चलते रबी गेहूं, चना,अलसी ,राई, सरसों आदि फसलों को नुकसान पहुंचा है | ऐसे में जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया है वह किसान फसलों को हुए नुकसान की सूचना जल्द ही फसल बीमा कंपनियों को देकर सर्वे करवाएं | ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक अपनी फसलों का बीमा नहीं कराया है वह 31 दिसम्बर तक अपनी रबी फसलों का बीमा भी करा सकते हैं |

72 घंटे के अंदर दे फसल नुकसानी की सूचना

जिन किसानों ने जिले में अधिसूचित फसलों का बीमा कराया है ऐसे किसानों को फसल क्षति की सूचना 72 घंटों के भीतर बीमा कम्पनी के स्थानीय कार्यालय, बीमा कम्पनी के द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर, बैंकों, कृषि विभाग के अधिकारीयों को सूचना देनी होगी| सूचना प्राप्त होने पर राजस्व ,कृषि विभाग औऱ बीमा कम्पनी के द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे कर “स्थानीय जोखिम “ अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा।

यह भी पढ़ें   गेहूं को कीटों से बचाने के लिए इस तरह करें उसका भंडारण

किसान यहाँ दें सूचना

  • किसान सीधे बीमा कंपनी, संबंधित बैंक, स्थानीय कृषि विभाग, सरकारी / जिला पदाधिकारी अथवा नि:शुल्क दूरभाष संख्या वाले फोन के अनुसार बीमाकृत किसान द्वारा किसी को भी तत्काल रूप से 72 घंटे के अंदरसूचित किया जा सकता है |
  • दी गई सूचना में सर्वेक्षणवार बीमाकृत फसल और प्रभावित रकबा का विवरण अवश्य होना चाहिए,
  • किसान / बैंक द्वारा अगले 72 घंटों के भीतर प्रीमियम भुगतान सत्यापन की विवरण,
  • इसके अतरिक्त किसान भाई फसल बीमा एंड्राइड ऐप से भी फसल क्षति की सुचना दे सकते हैं |

31 दिसम्बर तक करवाएं रबी फसलों का बीमा

हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक अपनी रबी फसलों का बीमा नहीं कराया है वह किसान 31 दिसम्बर तक रबी अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं | किसान अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) / ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या सीधे राष्ट्रीय फसल योजना एनसीआईपी के पोर्टल www.pmfby.gov.in और फसला बीमा ऐप (https://play.google.com/store/apps/details?id=in.farmguide.farmerapp.central) के माध्यम से ऑनलाइन  कर सकता है । बीमा के संबंध में कोई भी जानकारी के लिए किसान भाई फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या केंद्र सरकार के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

यह भी पढ़ें   लौंग, इलायची, काली मिर्च और तेजपत्ता की खेती से किसान कर सकते हैं पांच गुना तक अधिक कमाई

फसल बीमा योजना में पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसानों को आधार संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड / किरायेदारी समझौते, और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र ले जाना होगा। सीजन में, योजना के तहत नामांकित सभी किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नियमित एसएमएस के माध्यम से उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा।

download app button
google news follow
whatsapp channel follow

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
यहाँ आपका नाम लिखें

ताजा खबरें