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कम्बाईन हार्वेस्टर सब्सिडी पर लेना चाहते हैं तो यह कार्य जल्द करें

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कम्बाईन हार्वेस्टर अनुदान पर लेने के लिए यह कार्य करें

वर्ष 2109-20 कम्बाईन हार्वेस्टर प्राप्त करने वाले किसानों की सूचि आ गई है | इस सूचि के अनुसार ही किसानों को हार्वेस्टर उपलब्ध कराया जायेगा | मध्य प्रदेश के सभी जिलों के 4 किसानों को योजना का लाभ दिया जायेगा | योजना के तहत सूचि के ऊपर से 4 किसानों को इस वर्ष का हार्वेस्टर दिया जायेगा | अगर सूचि में ऊपर से 4 किसान में से कोई भी नहीं लेना चाहता है तो वोटिंग लिस्ट के किसानों को दिया जायेगा |

हार्वेस्टर प्राप्त करने के लिए किसानों को 5 सितम्बर तक दस्तावेज सत्यापित करना था किन्तु अपरिहार्य कारणों से बढ़ाकर 09/09/2019 कर दी गयी है | कृषक अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन तथा डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति 09 / 09 2019 तक सम्बंधित जिला सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में जमा कर पायेंगे |

कंबाइन हार्वेस्टर लेने हेतु योजना इस प्रकार है 

मध्य प्रदेश राज्य सरकार अपने प्रदेश के किसानों को प्रति वर्ष कम्बाईन हार्वेस्टर देती है | इसके लिए सरकार प्रत्येक जिले के लिए 4 किसानों का चयन किया गया है | यदि 4 किसान नहीं लेते है तो आवेदन किये हुये किसानों में से पीछे के किसानों को दिया जाता है |

इस वर्ष 5 अगस्त से 19 अगस्त तक किसानों को MP Online पोर्टल पर आवेदन करना रहता है | जिसमें 3 प्रकार के हार्वेस्टर उपलब्ध थे | इन सभी पर अनुसूचित जाती के किसानों के लिए 50 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है  |

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