यदि बारिश से फसल को नुकसान हुआ है तो फसल बीमा राशि का दावा करने के लिए यह करें
किसान भाईयों अभी बिन मौसम बारिश के कारण आप की फसल की नुकसानी हुई है | जिससे आप की मुंग, उड़द, सोयाबीन इत्यादी फसल का नुकसान हुआ है | इस बारिश से किसानों का कृषि में लगा पूंजी का भरी क्षति हुई है | किसान भाई आप सभी के इस आपदा में किसान समाधान साथ है | अगर आपकी फसल का नुकासान हुआ है तो आप को कृषि बीमा क्लेम मिल सकता है |
अगर आप ने सोसायटी, सहकारी बैंक, राष्ट्रीय बैंक, से किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज लिया है , या फिर आप सभी सोसायटी से खाद (उर्वरक) लिया है तो आप का बिमा हो चूका है | इसके अलावा किसान भाई अगर आप सभी ने अपने से बैंक जाकर बीमा कराया है तो आप का बीमा हो चूका है | वास्तव में आप को लगता है की आपकी फसल का नुकसान हुआ है तो आप सभी बिना देर किये अपने बैंक से सम्पर्क करें | तथा इसकी सुचना नजदीक के तहसील में लिखित रूप से तथा फसल के नमूने के साथ दें |
बस आप इतना करें की आप की फसल का बीमा किस कम्पनी ने किया है | इसके साथ ही आप सभी लोग अपनी पास बुक का इंट्री करवाले | इससे आप के पास बुक पर साफ दिखेगा की आप का बीमा कब हुआ है तथा कोन सी कम्पनी ने किया है | अगर आप को किसी तरह का दिक्कत है तो अपने बैंक से सम्पर्क करें | या किसान संधान के द्वारा दिए हुये टोल फ्री नंबर पर सम्पर्क करें |
इसके अलावा आप को किसान समधान क्लेम करने की पद्धति लाया है | जिसे आप जरू पढ़े तथा दुसरे को भी बतायें |
यदि बारिश से फसल को नुकसान हुआ है तो फसल बीमा राशि का दावा करने के लिए यह करें
हाल ही में हुई बारिश के चलते किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा हैं, कहीं-कहीं तो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, ऐसी स्थिति में किसानों को फसल बीमा राशि लेने के लिए सम्बंधित कंपनियों को 48 घंटे के अन्दर ही दावे की सूचना देनी होगी | किसान फसल नुकसानी की सुचना निम्न प्रकार से से सकते हैं |
नुकसान / दावों की विवरण का समय और पद्धति
- किसान सीधे बीमा कंपनी, संबंधित बैंक, स्थानीय कृषि विभाग, सरकारी / जिला पदाधिकारी अथवा नि:शुल्क दूरभाष संख्या वाले फोन के अनुसार बीमाकृत किसान द्वारा किसी को भी तत्काल रूप से सूचित किया जाए (48 घंटो के भीतर) |
- दी गई सूचना में सर्वेक्षणवार बीमाकृत फसल और प्रभावित रकबा का विवरण अवश्य होना चाहिए |
- किसान / बैंक द्वारा अगले 48 घंटों के भीतर प्रीमियम भुगतान सत्यापन की विवरण की जाए |
दावों का मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज साक्ष्य
सभी दस्तावेज साक्ष्यों सहित विविधवत भरे गये दावों के भुगतान के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा | तथापि, यदि सभी कालमों से संबंधित सूचना सुलभ रूप से उपलब्ध नहीं है, तो अर्ध रूप में भरा गया प्रपत्र बीमा कम्पनी को भेज दिया जाएगा और बाद में नुकसान होने के 7 दिनों के भीतर पूर्णत: भरा हुआ प्रपत्र भेजा जा सकता है |
- मोबाईल अनुप्रयोग यदि कोई है, के द्वारा तस्वीरें लेकर फसल नुकसान का साक्ष्य प्रस्तुत करना |
- नुकसान और नुकसान की गहनता संबंधी घटना, यदि कोई है, को संपुष्ट करने के प्रयोजनार्थ स्थानीय अख़बार की खबर की प्रति और कोई अन्य उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा |
कंपनी का नाम | टोल फ्री नम्बर |
एग्रीकल्चर इनश्योरेंस कंपनी (AIC) | 18001030061 |
बजाज एलियानज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (BAJAJ ALLIANZ) | 18002095858 |
भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (BHARTI AXA GIC)
| 18001032292 |
चोलमंडल एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (CHOLA MS)
| 18002005800 |
फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (FUTURE GENERALLI) | 18605003333/ 1800220233 |
एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (HDFC ERGO) | 18002660700 |
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ICICI LOMBARD) | 18002669725 |
इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (IFFCO TOKIO) | 18001801551 |
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NATIONAL INSURANCE) | 18002007710 |
न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (NEW INDIA ASSURANCE) | 18002091415 |
ओरिएण्टल इंश्योरेंस (ORIENTAL INSURANCE) | 1800118485 |
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (RELIANCE GIC) | 180030024088 |
रॉयल सुंदराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ROYAL SUNDARAM GIC) | 18604250000 |
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस (SBI GIC) | 18001232310 |
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (SHRIRAM GIC) | 180030030000/18001033009 |
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (TATA AIG) | 18002093536 |
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (UNITED INDIA) | 180042533333 |
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी (UNIVERSAL SOMPO)
| 18002005142 |
यदि प्राइवेट कंपनियों से आपकी समस्या का समाधान न हो रहा हो तो आप 011-23382012 एवं 011-23381092 नंबरों पर सोमबार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनातर्गत बीमा दवा प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी
जोखिम | जोखिम आवरण | फसल अवस्था | हानि पात्रता मानदंड | एप्रोच | हानि मुल्यांकन की प्रक्रिया |
बाघित / निष्फल / रोपण | कम वर्षा या वित्तीय मौसम परिस्थितियां | बुवाई / रोपण न हो पाना / अंकुरण जोखिम | मुख्य फसलों हेतु अधिसूचित बीमा इकाई के 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में बुवाई / रोपण न होने पर | एरिया एप्रोच (अधिसूचित बीमित इकाई स्तर पर | जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा अधिसुचिना जारी की जनि चाहिए | |
मध्यावधि मौसम प्रतिकूलता | बाढ़, दीर्घकालीन शुल्क मौसम और कठोर सूखे आदि | खाड़ी फसल / कटने से 15 दिन पूर्व की अवस्था | अनुमानित उपज, थ्रेशहोल्ड ऊपज से 50 प्रतिशत कम आने पर | एरिया एप्रोच (अधिसूचित बीमित इकाई स्तर पर) | जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा अधिसुचिना जारी की जाकर संयुक्त निरिक्षण हेतु बीमा कंपनी को समय जानकारी उपलब्ध कराई जनि है | |
स्थानीय आपदा | ओलावृष्टि , भूस्खलन एवं जल भराव | खड़ी फसल | जोखिम होने के 72 घण्टों के भीतर कृषक/जिला प्रशासन/ कृषि विभाग /राजस्व विभाग / वित्तीय शाखाओं द्वारा बीमा कंपनी के हेल्पलाइन न. या ईमेल पर | व्यक्तिगत खेत के आधार पर | जोखिम की सुचना देने की तिथि से 12 दिवस के भीतर व्यक्तिगत खेत का निरिक्षण कृषि अधिकारी बीमा कंपनी कृषक द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा | |
फसल कटाई पश्चात होने वाली हानि | फसल काटने के 14 दिन बाद तक सूखने हेतु फैलायी गयी फसल पर चक्रवात या बेमौसम वर्षा के कारण हानि | फसल कटाई पशचात | जोखिम होने के 72 घण्टों के भीतर कृषक/जिला प्रशासन/ कृषि विभाग /राजस्व विभाग / वित्तीय शाखाओं द्वारा बीमा कंपनी के हेल्पलाइन न. या ईमेल पर सुचना देने पर | व्यक्तिगत खेत के आधार पर | जोखिम की सुचना देने की तिथि से 12 दिवस के भीतर व्यक्तिगत खेत का निरिक्षण कृषि अधिकारी बीमा कंपनी कृषक द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा | |
इस जानकारी से किसानों को फसल बीमा का लाभ जरुर मिलेगा
उत्तरप्रदेश में फसल बीमा दावे की सूचना 48 घंटे के अन्दर देने के लिए टोल फ्री नम्बर जारी